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Chhattisgarh News: नवरात्रि के लिए सरगुजा प्रशासन ने जारी की गाइडलाइंस, इन नियमों का कड़ाई से करना होगा पालन

Surguja News: सरगुजा प्रशासन ने नवरात्रि पर आयोजन समितियों के लिए गाइडलाइन जारी की है. पंडाल, ध्वनि प्रदूषण और यातायात के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं.

Ambikapur News: नवरात्रि, दशहरा और मिलाद-उन-नबी त्यौहार शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मानने के लिए सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में नवरात्रि के दौरान पंडालों में दुर्गा मूर्ति स्थापना के लिए आयोजन समिति, दशहरा आयोजन समिति व मिलाद-उन-नबी त्यौहार के लिए संबंधित प्रतिनिधियों के द्वारा आवश्यक सुझाव दिए गए. जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा जारी 19 बिंदुओं के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने कहा गया है. दुर्गा पूजा के दौरान डीजे का साउंड मानक डेसिबल से अधिक और रात्रि 10 बजे से अगले दिन प्रातः 6 बजे तक साउंड सिस्टम व डीजे बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. उल्लंघन करने पर विद्युत कनेक्शन काटने व कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी.

सभी पंडालों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश

कलेक्टर कुंदन कुमार ने कहा कि दुर्गा पूजा, दशहरा व मिलाद-उन-नबी त्यौहार के दौरान यातायात व डीजे की साउंड की समस्या ज्यादा चुनौती रहेगी. यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने प्रशासन का पूरी प्रयास रहेगी. डीजे बजाने पर आयोजकों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी. उन्होंने कहा कि आयोजक सुरक्षा की दृष्टि से सभी दुर्गा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं और पंडालों में प्रवेश व निर्गम के लिए अलग अलग द्वार रखें. उन्होंने कहा प्रशासन के दिशा-निर्देशों का शत प्रतिशत पालन करने वाले आयोजन समितियों को पुरस्कृत किया जाएगा.

पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान शहर के ज्यादा भीड़ वाले 12 प्वाइंट का चिन्हांकन किया गया है. जहां 200 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी. इसी प्रकार 6 प्रमुख मार्गों पर पुलिस पेट्रोलिंग भी रहेगी. इसके साथ ही कुछ मार्गों को वन वे भी किया गया है.

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दुर्गा पूजा आयोजन के लिए दिशा-निर्देश 

(A) यातायात संबंधी दिशा-निर्देश

1- आयोजन समिति द्वारा दुर्गा पंडाल वाले स्थान का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि पंडाल लगाने से यातायात बाधित न हो.

2- दुर्गा पूजा के दौरान यातायात व्यवस्था हेतु आयोजन समिति द्वारा पर्याप्त संख्या में कार्यकर्ताओं (वॉलंटियर) की नियुक्ति किया जाएं.

3- दुर्गा पूजा के दीराम मंडप/पंडालों में श्रद्धालुओं के प्रदेश (Entry) एवं निर्गम (Exit) हेतु अलग-अलग द्वार की व्यवस्था किया जाए. 

4- दुर्गा प्रतिमाओं के स्थापना स्थल का विस्तृत प्लॉन एवं विसर्जन के दौरान रूट प्लॉन पूर्व से देवें

5- दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान रोड जाम करते हुए नहीं चलना है.

(B) ध्वनी प्रदूषण से संबंधी दिशा-निर्देश

1- दुर्गा पूजा के दौरान साउण्ड सिस्टम डी.जे. मानक डेसीबल के अनुसार बजाया जाए.

2- दुर्गा पूजा के दौरान रात्रि 10:00 बजे से अगले दिवस के प्रातः 06:00 बजे तक साउण्ड सिस्टम/डी.जे. बजाया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

3- दुर्गा पूजा के दौरान साउण्ड सिस्टम/डी. जे. बंद नहीं होने की दशा में विद्युत कनेक्शन काटे जाने की कार्रवाई, कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

(C) पंडालों से संबंधित दिशा-निर्देश

1- दुर्गा पूजा हेतु पंडाल ऐसी जगह लगाएं जिसके ऊपर से बिजली के तार नहीं जाते हों.

2- दुर्गा पूजा हेतु स्थापित किये जाने वाले मंडप/पंडालों में CCTV कैमरा लगवाया जाना अनिवार्य होगा.

3- दुर्गा पूजा के दौरान प्राकृतिक/मानव जनित आपदा की स्थिति उत्पन्न होने पर इससे निपटने हेतु मंडप/पंडालों के दृश्य भाग में आपातकालीन नंबरों को फ्लेक्सी/डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से अनिवार्यतः प्रदर्शित किया जाएं.

(D) सामान्य दिशा-निर्देश

1- दुर्गा पूजा के दौरान किसी भी धर्म को आहत करने वाले व अश्लील गानों को बजाया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

2- दुर्गा पूजा के दौरान घातक अस्त्र/शस्त्र का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

3- आयोजन समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि दुर्गा पूजा एवं विसर्जन में नशा किया हुआ व्यक्ति किसी भी हालत में शामिल न हो. 

4- दुर्गा पूजा के दौरान महिलाओं से अभद्र व्यवहार न हो इसका विशेष ध्यान रखा जायें.

5- दुर्गा पूजा के आयोजन स्थल पर अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguisher) की व्यवस्था रखी जाए.

6- दुर्गा प्रतिमाओं की साइज यथा संभव छोटी रखी जाये.

7- बिना प्रशासनिक अनुमति के कोई भी रैली जुलूस नहीं निकाला जायें.

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