Surguja Fraud: सरकारी स्कूलों में विद्युतीकरण के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा, सब इंजीनियर समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज
Chhattisgarh Fraud Case: सरकारी स्कूलों में विद्युतीकरण के नाम पर करोड़ों रुपये के फर्जीवाड़ा के मामले में छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
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Surguja Fraud Case: सरगुजा जिले के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में विद्युतीकरण के नाम पर करीब 3 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़ा करने के मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में विद्युतीकरण के नाम पर करीब 3 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़ा के मामले में एचएल शर्मा तत्कालीन कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण यांत्रिकी सब डिवीजन कार्यालय अम्बिकापुर, रीता सेन सब इंजीनियर अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग विद्युतीकरण यांत्रिकी सब डिवीजन बलरामपुर, रूपाली सिन्हा सब इंजीनियर लोक निर्माण विभाग यांत्रिकी अम्बिकापुर, सीमा साहू सब इंजीनियर कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग विद्युतीकरण यांत्रिकी उपसंभाग कोरबा और ठेकेदार गणपति कंस्ट्रक्शन रायपुर और निशिकांत त्रिपाठी रायपुर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया है.
इस मामले की जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता अधिवक्ता दिनेश सोनी ने बताया कि सरगुजा जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत वर्ष 2011-12 एवं 12-13 में प्राइमरी व मिडिल स्कूल भवनों में विद्युतीकरण के कार्यों में फर्जी बिल वाउचर लगाकर शासकीय राशि गबन के मामले में परिवाद पेश किया गया था. परिवाद के बाद न्यायालय द्वारा संबंधित दोषियों के खिलाफ अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे.
जिसके बाद पुलिस ने तात्कालीन कार्यपालन अभियंता एचएल शर्मा, सब इंजीनियर रीता सेन, रूपाली सिन्हा, सीमा साहू व ठेकेदार गणपति कंट्रक्शन और निशीकांत त्रिपाठी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.
डीके सोनी ने बताया कि वर्ष 2011-12, 12-13 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राइमरी एवं मिडिल के कुल 1005 स्कूलों में विद्युतीकरण कार्य 30 हजार रुपए प्रति स्कूल के हिसाब से करीब 3 करोड 1 लाख 50 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन स्कूलों में बिना विद्युतीकरण कार्य किए राशि का भुगतान संबंधित ठेकेदार को कर दिया गया. इसके साथ ही कार्य पूर्णता प्रमाण भी जारी किया जा चुका है. उक्त कार्यों के संबंध में कमिश्नर सरगुजा के समक्ष शिकायत दर्ज की गई थी. जिसके आधार पर जांच दल गठित कर मामले की जांच की गई.
मामले में दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी अम्बिकापुर के न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों, ठेकेदारों के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई के निर्देश दिए. जिसके आधार पर कोतवाली थाना अम्बिकापुर में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में ईई, तीन इंजीनियर और दो ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है.
एएसपी विवेक शुक्ला ने बताया कि, कोतवाली थाना में धारा 409, 420 के तहत एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है. यह 2012-13 का मामला है. जिसमें प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में विद्युतीकरण कार्य को लेकर अनियमितता पाई गईं थी. जिसके आधार पर प्रार्थी ने न्यायालय में परिवाद लगाया था. जिसपर कुल 6 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है और मामले की विवेचना की जा रही है. तथ्यों, साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.
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