Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की सरगुजा पुलिस (Surguja Police) ने ब्लैकमेल करने के आरोप में एक लड़की को गिरफ्तार किया है. युवती सोशल मीडिया पर नौजवानों और उम्रदराज लोगों को गरीबी का हवाला देकर ब्लैकमेल कर रुपये ऐंठती थी. इसका खुलासा तब हुआ जब अम्बिकापुर के नमना कला निवासी एक महिला ने उस युवती के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई. महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी लड़की ने उसकी बेटी पर तेजाब डालने की धमकी दी है. यही नहीं पति और बेटा को भी धमकी दी है.

 

महिला की शिकायत पर पुलिस ने जब मामले की जांच की तो युवती के ब्लैकमेल करने के खेल का पर्दाफाश हो गया. पूरा मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है. दरअसल अम्बिकापुर शहर के दर्रीपारा की निवासी प्रेमा साहू (जोया) ने सोशल मीडिया पर अलग-अलग नाम से कई अकाउंट बना रखे थे, जो पहले लोगों को अपने प्रेमजाल में फंसाती और शादी करने का दबाव बनाकर ब्लैकमेल कर रुपयों की डिमांड करती थी. यही नहीं रुपये नहीं देने पर रेप केस दर्ज कराने थाना की दहलीज तक पहुंच जाती थी.

 

युवती पर पीड़िता के बेटे को फर्जी तरीके से फंसाने का आरोप

 

युवती के इस खेल का अंत तब हुआ, जब नमनाकला निवासी एक महिला ने गांधीनगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि प्रेमा साहू उसके परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर उल्टी-सीधी बातें लिख रही हैं. यही नहीं महिला ने बताया कि उसके बेटे को फर्जी तरीके से फंसाकर जेल भिजवा दिया, जो तीन महीने जेल में रहा और अब परिवार के दूसरे लोगों को भी फंसाने का दबाव बना रही है.

 


 

आरोपी लोगों को सुनाती थी ये कहानी

 

शिकायतकर्ता महिला के मुताबिक युवती लड़कों को ये कहकर झांसे में लेती थी कि 'उसकी सौतेली मां है और पिता की मौत हो गई है. यही नहीं पिता ने पूरा दौलत उसके नाम कर दिया है और सौतेली मां इसे छीनना चाहती है, साथ ही मारने की धमकी देती है. मेरी हेल्प करें.' ऐसा कहकर युवती लड़कों को रायपुर ले जाती थी और वहां के अलावा दूसरे जगहों में रखकर ब्लैकमेल करती थी. इसी तरह हमें भी धमकी दी गई थी कि अगर मेरा बात सुनोगे तो फंसा दूंगी.

 

जांच में हुआ बड़ा खुलासा

 

थाना प्रभारी कलीम खान ने बताया कि शिकायतकर्ता की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि एक युवती इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर आहत कर रही है. इस शिकायत पर थाना गांधीनगर में धारा 509 बी और आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था. जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रेमा साहू नाम की युवती को गिरफ्तार किया गया है. जांच में पता चला है कि युवती ही फेक आईडी को चला रही है, जिसके खिलाफ सबूत पाए जाने पर कोर्ट में पेश किया गया.

 

पुल‍िस इस बात का पता लगाने की कर रही है कोश‍िश

 

उन्होंने बताया कि इसके अलावा यदि कोई युवक आता है, जिनके साथ ब्लैकमेलिंग या जबरजस्ती की रिपोर्ट के आधार पर कोई उगाही की गई है तो निश्चित तौर पर गांधीनगर पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाएगी. पुल‍िस पता लगाने की कोश‍िश कर रही है क‍ि लड़की ये काम अकेले करती है या कोई गैंग भी इसमें शाम‍िल है.