Theaters Re-opened In Chhattisgarh : देश में अब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है. छतीसगढ़ में अब कोरोना के केसों में काफी कमी देखने को मिली है. इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने रायपुर और कुछ अन्य जिलों में सिनेमा हॉल तथा मल्टीप्लेक्स को 100 प्रतिशत की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दे दी है.


थिएटर्स को लेकर सरकार ने जारी किया आदेश


आपको बता दें कि राज्य सरकार ने महामारी की दूसरी लहर के दौरान बंद सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्स को इस साल जून में 50 फीसदी दर्शकों के साथ फिर खोलने की अनुमति दी थी. वहीं अब राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को इस मामले पर बात करते हुए कहा कि, रायपुर जिलाधिकारी ने सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स में फिल्मों के प्रदर्शन के संबंध में एक आदेश जारी किया है.


लोगों को दिखाना होगा कोविड टीकाकरण प्रमाण-पत्र


अधिकारियों ने बताया कि नए आादेश के अनुसार सिनेमाघर या मल्टीप्लेक्स में आने वाले व्यक्तियों और स्टाफ को कोविड टीकाकरण का प्रमाण-पत्र रखना अनिवार्य होगा. वातानुकूलित हॉल में तापमान 24-30 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाना होगा. यदि वातानुकूलन उपलब्ध न हो तो ताजी हवा का प्रवाह सुनिश्चित किया जाना चाहिए और हॉल में क्रॉस वेंटीलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए.


सफाई का रखा जाए खास ख्याल


आदेश में ये भी कहा गया है कि एंट्री और बाहर जाने के रास्ते और कॉमन एरिया में सैनेटाइजर रखना भी अनिवार्य होगा. सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स में पान-गुटखा खाना और थूकना प्रतिबंधित रहेगा. यहां हाथ लगने वाली चीजों जैसे दरवाजे का हैंडल, माइक, कुर्सी, टेबल, रेलिंग, बैरिकेडिंग आदि को वक्त-वक्त साफ करना होगा.


कोरोना के लक्षण नहीं होने पर मिलेगी एंट्री


आदेश में कहा गया है कि सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स में उन्ही को एंट्री मिलेगी जिसमें कोरोना वायरस के कोई लक्षण जैसे कि, सर्दी, खांसी, बुखार ना हो. आदेश के अनुसार बफर जोन में अभी भी सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे. अधिकारियों ने बताया कि राज्य के दुर्ग, बिलासपुर और कुछ अन्य जिलों में भी इसी तरह के आदेश जारी किए गए हैं.


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