Janjgir-Champa News: आदिवासी युवती से दुष्कर्म के मामले में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल (Narayan Chandel) के बेटे पलाश चंदेल द्वारा दायर की गई याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट (High Court) में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता रेप पीड़िता को नोटिस जारी किया है. इसमें कोर्ट ने अगली सुनवाई के पहले पीड़ित युवती को न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए कहा है. साथ ही राज्य सरकार को भी हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है, जिसमें रेप पीड़िता से नोटिस में तामिल करने को कहा है. इस मामले में अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी.
नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल ने अधिवक्ता हरि अग्रवाल के माध्यम से अपने खिलाफ हुई FIR को निरस्त करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. पलाश चंदेल ने अपनी रिट पिटिशन में कहा है कि युवती ने उसके खिलाफ झूठा आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी.
पलाश चंदेल के खिलाफ युवती ने की थी शिकायत
पलाश चंदेल के खिलाफ एक आदिवासी युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किए जाने की पुलिस में शिकायत की थी. मामले में पुलिस ने पलाश चंदेल के खिलाफ दुष्कर्म का अपराध दर्ज किया है. इस मामले में पीड़िता ने अपनी जान का खतरा बताते हुए सीएम भूपेश बघेल से सुरक्षा की मांग भी की थी. सीएम भूपेश बघेल ने पीड़िता को सुरक्षा देने के साथ ही आरोपी को जल्दी गिरफ्तार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे.
गौरतलब है कि बीजेपी विधायक और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल के खिलाफ रायपुर के महिला थाने में यौन शोषण का मामला दर्ज किया गया है. पीड़िता जांजगीर-चांपा जिले की रहने वाली है. यह बात भी सामने आई है कि पलाश और पीड़िता के बीच फेसबुक के जरिए संपर्क हुआ था.
शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ बनाए संबंध
पीड़िता के मुताबिक 2018 के बाद दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी. इसके बाद पलाश ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार संबंध बनाए. इतना ही नहीं 2021 में जब महिला गर्भवती हुई तो उसे गर्भपात की दवा खिलाई. इसके बाद दोनों के बीच नोक झोंक बढ़ गई और पीड़िता ने पलाश के खिलाफ शिकायत कर दी.
बता दें बीते 19 जनवरी को पीड़िता ने रायपुर के महिला थाने में पलाश चंदेल के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था. एफआईआर दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार है. आरोपी ने मामले में हाईकोर्ट में रिट पिटिशन दायर कर अपने खिलाफ हुए एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है.