Chhattisgarh News: हिंट-एंड-रन कानून (Hit and Run Case) के खिलाफ ट्रक चालक (Truck Driver) देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं. इसका असर छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में भी देखने को मिला. यहां भी ट्रक ड्राइवर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे आवश्यक सामानों की आपूर्ति में दिक्कत आ रही है. इस बीच, मौजूदा स्थिति को देखते हुए सीएम विष्णु देव साय (Vishnu Deo Sai) ने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें यह निर्देश दिया गया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू रूप से हो सके. उन्होंने कहा कि राज्य में जरूरी सामानों की किल्लत नहीं होनी चाहिए. 


सीएम साय ने बैठक में कहा, ''आवश्यक वस्तुओं की किल्लत नहीं होनी चाहिए. आवश्यक व्यवस्था करें. जिले में क़ानून-व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण रहे वर्ना ऐसी स्थिति में सीधे कलेक्टर-एसपी की ज़िम्मेदारी तय की जाएगी. इसके अलावा कोई भ्रामक जानकारी न फैलने पाए, जनता तक सही जानकारी पहुंचे .अफ़वाह फैलाने वाले तत्वों पर कार्रवाई हो.'' सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार को बैठक की जिसमें राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारी मौजद रहे. 



राजधानी रायपुर हड़ताल से प्रभावित
एक रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में रोजाना 2 लाख ट्रक संचालित होते हैं. उधर, ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के कारण राज्य में जरूरी सामानों की किल्लत देखी जा रही है. पेट्रोल पंप तक पेट्रोल नहीं पहुंच रहे तो मंडियों तक सब्जी की सप्लाई भी ठप हो गई है. राजधानी रायपुर की मंडियों में जहां रोजाना 50-60 ट्रक सब्जियां आती हैं तो आज केवल 6-8 ही ट्रक आ पाए हैं. जिससे राजधानी में सब्जियों की कमी हो सकती है.


क्या है हिट-एंड-रन कानून
हिंट-एंड-रन कानून के तहत अगर कोई वाहन सड़क पर किसी व्यक्ति को कुचल देता और उसकी मौत हो जाती है. वहीं, ड्राइवर बिना मदद दुर्घटनास्थल से भाग जाता है तो यह आपराधिक मामले की श्रेणी में आता है. मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गा है. साथ ही 7 लाख रुपये के जुर्माना भी लगाया जाएगा.हालांकि अगर आरोपी दुर्घटनास्थल से नहीं भागता तो उसे 5 साल की सजा होगी.


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