(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Unemployment Allowance: 12वीं पास स्टूडेंट्स को आज से हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये, जानें कैसे करना है ऑनलाइन आवेदन?
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू हो रही है. इस योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को हर महीने 2500 रूपये का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा.
Raipur News: छत्तीसगढ़ सरकार 1 अप्रैल से शिक्षित बेरोजगारों को हर महीने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance) देने की शुरुआत कर रही है. साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने युवाओं के लिए एक और बड़ी घोषणा की है. शिक्षित बेरोजगार इस महीने से किसी भी दिन आवेदन कर बेरोजगारी भत्ता ले सकता है. इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विशेष प्रावधान करवाया है.
दरअसल, छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू हो रही है. इस योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को हर महीने 2500 रूपये का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा. साथ ही बेरोजगारों को कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी. बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने वाले आवेदक के पूरे परिवार की आय सलाना 2.50 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
पात्रता की शर्तें
बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है. योजना के लिए आवेदन किए जाने वाले आवेदक की उम्र साल के 1 अप्रैल को 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास हो. साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो. इसके साथ ही आवेदन के साल आवेदक की हायर सेकेंडरी या उससे की अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन कम से कम दो साल पुराना हो. आवेदक की स्वयं की आय का कोई स्रोत न हो और उसके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक न हो. साथ ही आवेदक को आवेदन से पहले जारी आय प्रमाण पत्र की जरूरत होगी. ये आय प्रमाण पत्र 1 साल के भीतर ही बना होना चाहिए.
कौन होगा अपात्र?
बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक के परिवार के एक से अधिक सदस्य यदि पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं, तो उसके एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा. ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भत्ता उस सदस्य को स्वीकृत किया जाएगा. जिसकी उम्र अधिक हो. उम्र समान होने की स्थिति में रोजगार कार्यालय में पहले पंजीयन करने वाले सदस्य को बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र किया जाएगा. उम्र और रोजगार पंजीयन की तारीख, दोनों समान होने की स्थिति में उस सदस्य को पात्र किया जाएगा, जिसकी शैक्षणिक योग्यता अधिक हो. आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी संस्था या स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या फिर ग्रुप डी को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी की नौकरी में होने पर आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा. यदि आवेदक को स्वरोजगार, शासकीय या प्राइवेट सेक्टर में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है, लेकिन वोऑफर स्वीकार नहीं करता है, तो वो भी योजना के लिए अपात्र हो जाएगा.
ये भी होंगे योजना के लिए अपात्र
दरअसल, पूर्व और वर्तमान राज्य मंत्रियों, संसद या राज्य विधानसभा के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व या वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे. साथ ही ऐसे पेंशनभोगी जो 10 हजार रूपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं, उनके परिवार के सदस्य भत्ते के लिए अपात्र होंगे. साथ ही इनकम टैक्स भरने वाले परिवार के सदस्य, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टड एकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य भी बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे.
कैसे करें आवेदन?
बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए हर साल रोजगार और प्रशिक्षण संचालक द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा. इच्छुक आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए www.berojgaribhatta.cg.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. वेबसाइट में आवेदक को सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना होगा. रजिस्ट्रेशन के समय ओटीपी भरना होगा. ओटीपी सत्यापन के बाद आवेदक को अपना लॉग-इन पासवर्ड बनाना होगा. इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आधार पर पोर्टल पर आवेदन के लिए लॉग-इन करना होगा. इसके बाद आवेदक को अपनी सभी मूलभूत जानकारी निर्धारित फार्मेट के अनुसार पोर्टल में अपलोड करनी होगी.
इन बातो का रखें ध्यान
ये भी बताया गया है कि आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में पते के रूप में उसी जनपद पंचायत या नगरीय निकाय का पता देना होगा, जहां से उसका छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है. ताकि उसे प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए उसी पंचायत या निकाय क्षेत्र में बुलाया जा सके. वहीं विवाहित महिलाओं को अपने पति के निवास प्रमाण पत्र से संबंधित क्षेत्र के निवास का पता देना होगा.
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक को आवेदन का प्रिंट निकालकर उसपर हस्ताक्षर करना होगा. उसके साथ अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उसके सत्यापन के लिए निर्धारित समय और स्थान पर आना अनिवार्य होगा. सत्यापन तारीख, स्थान और समय की जानकारी पोर्टल के डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराई जाएगी. डैशबोर्ड पर ही पात्रता, अपात्रता, अपील पर लिए गए निर्णय, बेरोजगारी भत्ते के भुगतान और कौशल प्रशिक्षण के ऑफर की जानकारी मिलेगी.