Delhi Transgender Toilet: दिल्ली में ट्रांसजेंडरों के लिए एनडीएमसी बनाएगी 65 नए टॉयलेट, हाईकोर्ट ने दिया है आदेश
Delhi Transgender Toilet News: दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते मंगलवार यानी 14 मार्च को राजधानी में ट्रांसजेंडर के लिए सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिए आठ सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की है.
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Transgender Toilets In Delhi: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (New Delhi Municipal Council) सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने के लिए ट्रांसजेंडरों के लिए 65 नए टॉयलेट बनाने की योजना बना रही है. एनडीएमसी अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल लुटियंस दिल्ली में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए 12 टॉयलेट हैं, जिनमें से 10 चल रहे हैं. उन्होंने कहा कि मौजूदा सुविधाओं को बढ़ाकर नए टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा. हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने राजधानी दिल्ली में ट्रांसजेंडरों के लिए पब्लिक टॉयलेट के निर्माण के लिए आठ सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की है.
अधिकारियों ने कहा कि एनडीएमसी इलाके में ट्रांसजेंडरों के लिए 12 टॉयलेट हैं, इसके अलावा 65 और टॉयलेट की योजना बनाई जा रही है. अगले सप्ताह इसके निर्माण के लिए टेंडर निकाले जाएंगे और साल भर के अंदर इनका निर्माण कर लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि मौजूदा टॉयलेट शास्त्री भवन आरपी रोड, कोपरनिकस मार्ग, हुमायूं रोड, केजी मार्ग, एसजे अस्पताल रिंग रोड, सी हेक्सागन, लक्ष्मी बाई नगर, खान मार्केट के सामने और लोधी गार्डन के पास स्थित हैं.
ट्रांसजेंडरों को नहीं होना पड़ेगा भेदभाव का शिकार
इसके बारे में बात करते हुए एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय ने कहा कि टॉयलेट सुनिश्चित करेंगे कि ट्रांसजेंडर लोगों को भेदभाव का शिकार नहीं होना पड़ेगा. उन्होंने आगे कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षा के साथ-साथ सार्वजनिक सुविधा के रूप में सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद विशेष रूप से ट्रांसजेंडरों के लिए अधिक पब्लिक टॉयलेट का निर्माण कर रही है. इनमें टचस्क्रीन इंटरफेस भी लगाया जाएगा, जिससे टॉयलेट के उपयोगकर्ता रिव्यू और अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, जिसे परिषद दूर करने का प्रयास करेगी.
दिल्ली हाईकोर्ट का ये था आदेश
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते मंगलवार को दिल्ली में ट्रांसजेंडर के लिए सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिए आठ सप्ताह की समय सीमा तय की और चेतावनी दी कि आदेश पर अमल न होने की स्थिति में वह दिल्ली सरकार और नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के संबंधित शीर्ष अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश देगा.
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