Delhi Lok Sabha Elections : सुनीता केजरीवाल के रोड शो से पहले AAP प्रत्याशी का बयान, कहा- 'वह केंद्र के खिलाफ...'
Delhi Lok Sabha Chunav 2024: आप (AAP) प्रत्याशी कुलदीप कुमार का आरोप है कि दिल्ली के सीएम ने लोगों को फ्री बिजली-पानी और सर्वश्रेष्ठ स्कूल दिया, उन्हें झूठे मामले में फंसाकर बीजेपी ने जेल भेज दिया.
Delhi Lok Sabha Elections 2024: दिल्ली लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली सीट से आम आमदी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने शनिवार को बड़ा बयान दिया है. उन्होंने AAP कार्यकर्ताओं द्वारा 'जेल का जवाब वोट से' अभियान चलाने पर कुलदीप कुमार ने कहा, "...जिन्होंने दिल्लीवासियों को सर्वश्रेष्ठ स्कूल और मुफ्त बिजली देने का काम किया, ऐसे मुख्यमंत्री अरविंद को बीजेपी ने झूठे मामले में जेल में डाल दिया है. आज से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का रोड शो शुरू होगा. वह इस सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए दिल्ली की जनता से समर्थन और आशीर्वाद मांगने जा रही हैं."
दिल्ली लोकसभा चुनाव में सबसे युवा उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी नेता कुलदीप कुमार ने कहा कि यह चुनाव मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भावनाओं और गुस्से से जुड़ा है. न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा से एक साक्षात्कार में कहा कि अपने छात्र जीवन में अखबार बांटने से लेकर पार्षद और फिर विधायक बनने तथा अब पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से आप उम्मीदवार बनने तक उन्होंने संघर्षों से भरा जीवन देखा है.
दिल्ली की जनता लड़ रही चुनाव
आप विधायक और पूर्वी दिल्ली से पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार का कहना है कि आम चुनाव शुरू होने के पहले पार्टी को उसके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की कथित आबकारी नीति घोटाला में गिरफ्तारी से बड़ा झटका लगा है. कुमार के अनुसार, ''उनकी ( सीएम केजरीवाल की) अनुपस्थिति निश्चित रूप से हमें परेशान करेगी. यही वजह है कि जब यह सवाल आता है कि हमारे लिए प्रचार कौन करेगा, तो लोग कहते हैं कि वे हमारे लिए प्रचार करेंगे.''
केजरीवाल जी को जेल से बाहर लाने का चुनाव
उन्होंने ये भी कहा,'दिल्ली के लोग हमारे लिए प्रचार कर रहे हैं. यह चुनाव आप या कुलदीप कुमार नहीं लड़ रहे बल्कि जनता लड़ रही है.' साल 2024 का चुनाव पिछले चुनावों से अलग है. यह चुनाव दिल का चुनाव हैं. ये केजरीवाल जी को जेल से बाहर लाने का चुनाव है.
Delhi High Court News: 'झूठे आरोपों पर वैवाहिक रिश्ते को नकारना मानसिक क्रूरता', दिल्ली HC का फैसला