Mahila Samman Yojana: अरविंद केजरीवाल आज करेंगे महिला सम्मान योजना की शुरुआत, जानें- संजीवनी स्कीम के लिए कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन?
Mahila Samman Yojana Registration: आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के लिए किसी को कहीं भी लाइन लगाने की जरूरत नहीं है. आप के कार्यकर्ता खुद लोगों के घर तक पहुंचेंगे.
Delhi Mahila Samman Yojana: दिल्ली की सत्ता में चौथी बार लगातार वापसी करने के लिए आम आमदी पार्टी ने अभी से कमर कस ली है. इस रणनीति के तहत सोमवार (23 दिसंबर 2024) को दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल सीएम महिला सम्मान राशि और संजीवनी योजना की शुरुआत करेंगे. आप (AAP) प्रमुख सोमवार को घर-घर जाकर महिलाओं को रजिस्ट्रेशन फार्म देकर उनका कार्ड बनवाएंगे.
पहले दिन आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री आतिशी दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में इस योजना की शुरुआत करेंगे. इसके बाद आप कार्यकर्ता घर-घर जाकर दोनों योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे.
बता दें कि दिल्ली सीएम महिला सम्मान योजना के तहत 18 साल की हर महिला को आप सरकार 2100 रुपये देगी. इसके अलावा, 60 और उसके ऊपर के बुजुर्ग प्राइवेट अस्तपाल में फ्री में इलाज भी करवा पाएंगे.
ऐसे मिलेगा इस योजना का लाभ
आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने रविवार को बताया था कि सोमवार से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा. इसके लिए किसी को कहीं भी लाइन लगाने की जरूरत नहीं है. आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुद लोगों के घर तक पहुंचेंगे. इसके लिए पार्टी ने दिल्ली के हर इलाके में बड़ी संख्या में टीमें तैनात की हैं. जिनका भी पंजीकरण होगा, उनको अपना कार्ड अपने पास रखना होगा. आप सरकार बनने के साथ लोगों के खाते में पैसे आने लगेंगे.
कितने लोगों को मिलेगा लाभ?
दिल्ली सीएम महिला सम्मान राशि और संजीवनी योजना में 60 साल के ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं, उन सभी के इलाज का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी. चाहे सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में इलाज हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो.
अरविंद केजरीवाल के मुताबिक महिला सम्मान योजना में 35 से 40 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल सकता है. जबकि संजीवनी योजना के तहत 10 से 15 लाख बुजुर्गों को लाभ मिल सकता है. दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला को प्रतिमाह 2100 रुपये मिलेंगे.
महिला सम्मान राशि के लिए योग्यता
- 18 साल से ज्यादा की उम्र होने के साथ दिल्ली की निवासी और वोटर कार्ड होना जरूरी.
- वर्तमान या पूर्व में स्थायी सरकारी कर्मचारी नहीं हो. मौजूदा या पूर्व एमपी, एमएलए, काउंसलर्स को इस योजना से बाहर रखा गया है.
- पिछले वित्तीय सत्र में इनकम टैक्स भरने वाली महिला भी नहीं होगी पात्र.
- दिल्ली सरकार की कोई पेंशन स्कीम, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगता पेंशन लेने वाली महिलाएं भी इसका पात्र नहीं होंगी.