Delhi News: दिल्ली सरकार ने अपनी मौजूदा आबकारी नीति को आगामी वित्त वर्ष 2024-25 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया है. दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने एक आदेश में कहा है कि सक्षम प्राधिकारी ने लाइसेंसिंग वर्ष 2023-24 के समान नियमों और शर्तों के आधार पर थोक लाइसेंस देने के लिए आबकारी नीति को 2024-25 में जारी रखने की मंजूरी दे दी है.
दिल्ली आबकारी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक थोक लाइसेंस को आबकारी नीति के उन नियमों और शर्तों पर अनुमति दी जाती है, जो एक अक्टूबर, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी हैं. अधिकारियों के अनुसार शराब की खुदरा बिक्री और होटल, क्लब एवं रेस्तरां श्रेणी के लाइसेंस के लिए आवश्यक परिपत्र अगले कुछ दिनों में जारी किए जाएंगे.
फिर बढ़ी पुरानी आबकारी नीति की अवधि
सितंबर 2022 में लागू आबकारी नीति के तहत खुदरा शराब व्यवसाय निजी फर्मों से दिल्ली सरकार के उद्यमों में स्थानांतरित हो गया था. इस मामले में तथाकथित भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने नई नीति को वापस ले लिया. उसके बाद से दिल्ली में पुरानी शराब नीति ही लागू है. पुरानी शराब नीति की अवधि को अप्रैल, 2023 और फिर अक्टूबर, 2023 में भी बढ़ाया गया था.
ईडी के समन पर AAP ने उठाए सवाल
फिलहाल, दिल्ली आबकारी नीति को लेकर दिल्ली की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चरम पर है. ईडी ने दो दिन पहले नौवीं बार सीएम अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया था. जिसे एक बार फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने गैर कानूनी करार दिया है. साथ ही ये सवाल भी पूछा है कि कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद ईडी सीएम को नोटिस क्यों जारी कर रही है?
बीजेपी नेताओं का आरोप है कि आखिर दिल्ली की सीएम ईडी के समन से कब तक बचते रहेंगे. उन्हें बहुत जल्द ईडी के समन का पालन करते हुए बातचीत में शामिल होना होगा.
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