Fireworks Banned in Delhi: दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. दिल्ली सरकार की ओर से लागू यह प्रतिबंध एक जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान सभी प्रकार के पटाखों के विनिर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन ट्रेड और पटाखों को फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इस बाबत जरूरी आदेश सोमवार को जारी कर दिए गए हैं. 


दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 31(ए) के तहत दिए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं. 






'बैन को प्रभावी बनाने में सभी करें सहयोग'


दिल्ली सरकार में पर्यावरण और वन मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को एक्स पोस्ट पर लिखा है कि सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से 1 जनवरी 2025 तक पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध लागू प्रभावी रहेगा. पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर विभागीय आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. गोपाल राय ने दिल्ली के लोगों से इस मसले पर सहयोग की अपील की है. ताकि दिल्ली में प्रदूषण को बकाबू होने से रोका जा सके. 


सभी निभाएं अपनी जिम्मेदारी- गोपाल राय  


दिल्ली आम आमदी पार्टी के प्रभारी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर बेहद गंभीर है. प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार की ओर से 21 फोकस बिंदुओं पर आधारित विंटर एक्शन प्लान पर अमल की भी तैयारी है. साथ ही ये भी कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण को काबू करने के लिए सभी निभाएं अपनी-अपनी जिम्मेदारी.


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