Delhi Money Laundering Case: दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता अमानातुल्लाह खान को बड़ी राहत मिली है. राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने ED द्वारा दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से फिलहाल इनकार कर दिया है. इसी के साथ राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को जेल से रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है.
राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने कहा कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सैंक्शन नहीं लिया गया है. ED ने आप नेता अमानतुल्लाह खान और मरियम सिद्दीकी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया था.
आज ही मिल सकती है रिहाई
माना जा रहा है कि आप विधआयक अमानतुल्लाह खान की रिहाई आज (गुरुवार, 14 नवंबर) ही होगी, इसकी पूरी संभावना है. फॉरमैलिटी बेल बांड भरके आज शाम तक अमानतुल्लाह खान रिलीज हो सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन उन पर केस चलाने की मंजूरी नहीं है. इसलिए संज्ञान लेने से इनकार किया जाता है.
एक लाख के मुचलके पर जमानत
कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान को एक लाख रुपये के मुचलके पर रिहाई देने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि बीते 29 अक्टूबर को इस मामले में ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी. 110 पन्नों की इस सप्लीमेंटरी चार्जशीट में अमानतुल्लाह खान के साथ मरियम सिद्दीकी को भी आरोपी बनाया गया है.
अमानतुल्लाह खान पर क्या है आरोप?
ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर आरोप लगाया था कि अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के जरिए बड़ी मात्रा में कैश जमा किया था. वहीं, अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खऱीदी थी. ईडी के मुताबिक, आप विधायक ने साल 2018 से 2022 के बीच बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को पट्टे पर देकर फायदा उठाया था.
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