Sanjay Singh: AAP सांसद संजय सिंह का कोर्ट में सरेंडर, रिहाई पर आया बड़ा फैसला, जानें- पूरा मामला
Sanjay Singh News: सुलतानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के खिलाफ हाल ही में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े एक मामले में वारंट जारी किया था.
Sanjay Singh Latest News: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को सुलतानपुर एमपीएमएलए कोर्ट में सरेंडर किया. इसके बाद संजय सिंह की तरफ से पेश जमानत अर्जी पर अदालत में सुनवाई हुई. स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें जमानत पर छोड़ने का पुसिल को आदेश दिया.
दरअसल, चुनाव अचार संहिता उल्लंघन के आरोपों से जुड़े एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था. इस मामले में पेशी पर हाजिर न होने पर कोर्ट उनके खिलाफ सख्त रुख अपना सकती थी. इन संभावनाओं को देखते हुए आप नेता संजय सिंह ने सुलतानपुर एमपीएमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया.
बिना इजाजत जनसभा को किया था संबोधित
बता दें कि बीते पंचायत चुनाव के दौरान सांसद संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में बिना इजाजत के चुनावी जनसभा को संबोधित किया था. इसी मामले में पुलिस प्रशासन ने आप नेता संजय सिंह व अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. यह घटना बंधुआंकला थाना क्षेत्र के हसनपुर इलाके से संबंधित है.
विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय के अनुसार 13 अप्रैल 2021 को थानाध्यक्ष प्रवीन कुमार सिंह ने सांसद के खिलाफ एफआईआर लिखवाई थी. सांसद संजय सिंह के इस काम को कोविड-19 नियमों का उल्लंघन माना गया था.
कोर्ट में पेश होने का मिला था आदेश
यूपी की एक अदालत ने 20 जून 2024 को आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट सुलतानपुर ने जमानती वारंट जारी किया था. अदालत ने संजय सिंह को कोर्ट में हाजिर होने को कहा था. अदालत का आदेश आने के तत्काल बाद संजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि एक पुराने मामले में सुल्तानपुर की कोर्ट से मेरे खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ है, न कि मीडिया में गैर जमानती वारंट. गैर जमानती वारंट की खबरें गलत है.
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