Delhi News: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को हाई कोर्ट ने झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है. सीएम केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति (Excise Policy) मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख करेंगे. यह जानकारी मंत्री सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bhardwaj) ने दी है.
पार्टी के संयोजक को राहत नहीं मिलने पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब संजय सिंह (आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद) की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में खारिज की दी गई थी तो तब यही जज थीं और उन्होंने भी ऐसी ही बातें की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर संजय सिंह की जमानत हो गई. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिन दलीलों पर संजय सिंह को इसी हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी, उन्हीं दलीलों पर सुप्रीम ने राहत दी.
हम फैसले को शीर्ष कोर्ट में देंगे चुनौती- सौरभ
सौरभ भारद्वाज ने कहा, ''संविधान में इसीलिए पूरी न्याय प्रणाली बनाई गई है जिसके तहत अगर एक कोर्ट गलती कर दे तो आप ऊपर अपील करें और वह गलती सुधर जाए. आज जो फैसला आया है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं. हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.''
ईडी ने डराकर दर्ज कराए झूठे बयान- सौरभ
आप नेता ने कहा, ''ED ने डरा धमका के झूठे बयान लिए. करोड़ों रुपये की बात हो रही है लेकिन कहीं पर भी अभी तक किसी को ₹1 की भी गैर कानूनी रिकवरी नहीं हुई. यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जब करोड़ की हेरफेर की बात हो, और ₹1 भी ना मिले.''
बीजेपी सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है. वहीं, कुछ दिन पहले दो याचिकाएं भी हाई कोर्ट में दाखिल कर इस्तीफे की मांग की थी. जिस पर हाई कोर्ट ने कहा था कि यह उनके अधिकार क्षेत्र का मसला नहीं है. यह निर्णय करना खुद अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के एलजी का काम है.
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