Amanatullah Khan Waqf Board Case: ओखला के आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) की आज सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में पेशी हुई. जहां पर उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम द्वारा कोर्ट के कमरा नंबर 606 में सीबीआई (CBI) के स्पेशल जज विकास ढुल के सामने लाया गया. वहां आप विधायक अमानतुल्लाह खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया गया. एसीबी की टीम ने आप विधायक को 16 सिंतबर को गिरफ्तार किया था.


AAP विधायक की तीसरी बार हुई कोर्ट में पेशी


दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप में एसीबी द्वारा गिरफ्तार आप विधायक अमानतुल्लाह खान की तीसरी बार कोर्ट में पेशी हुई है. आप विधायक को 16 सितंबर को गिरफ्तार कर 17 सिंतबर को ही अदालत में पेश किया गया था. जब एसीबी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी लेकिन कोर्ट ने आप विधायक को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था. इसके बाद फिर उसकी 21 सितंबर को कोर्ट में पेशी हुई जहां पर कोर्ट में 5 दिन की रिमांड पर भेजा. अब फिर से आज सोमवार को आप विधायक को राउज एवेन्यू कोर्ट में एसीबी ने पेश किया जहां पर उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया.


गिरफ्तारी से पहले AAP विधायक के घर की थी छापेमारी
 
आप विधायक की गिरफ्तारी से पहले एसीबी की टीम ने उनके घर सहित अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस छापेमारी के दौरान आप विधायक के सहयोगियों के यहां से टीम ने 12 लाख रुपये और एक बिना लाइसेंस वाला हथियार व कारतूस बरामद किए थे. वहीं इस मामले को लेकर आप पार्टी का कहना है कि एसीबी ने अमानतुल्लाह खान को एक गलत केस में फंसाया है, छापेमारी के दौरान उसे वहां पर कुछ नहीं मिला था.


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