Delhi News: आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता संजय सिंह (Sanjay Singh) ने दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High court) के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) का रुख किया. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में उन्होंने कहा कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. साथ ही निचली अदालत को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया था. 


आप सांसद की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता विवेक जैन और रजत भारद्वाज ने दायर की है. अधिवक्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि 4 अक्टूबर 2023 को उनकी अवैध गिरफ्तारी से पहले उन्हें पीएमएलए की धारा 50 के तहत नोटिस जांच एजेंसी की ओर से नहीं दिया गया था.


इस आधार पर नहीं दे सकते राहत


दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि जमानत देने के इस चरण में सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के बयान की स्वीकार्यता के मुद्दे की पड़ताल नहीं की जा सकती. इसकी पड़ताल सुनवाई के दौरान की जाएगी. हाईकोर्ट ने ये भी कहा था कि सरकारी गवाह अरोड़ा और गवाहों के बयान सहित सिंह के खिलाफ उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए इस स्तर पर राहत नहीं दी जा सकती.


अक्टूबर 2023 में हुई थी गिरफ्तारी


दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह को चार अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था. ईडी के गिरफ्तारी के खिलाफ संजय सिंह हाईकोर्ट के समक्ष इस आधार पर जमानत मांगी थी कि वह तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और पूर्व नियोजित भ्रष्टाचार से जुड़े अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं है. संजय सिंह ने राउज एवेन्यू कोर्ट और हाईकोर्ट से पहले भी नियमित जमानत देने की मांग की थी. उन्होंने अदालत से ये भी कहा था कि ईडी अभी तक उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाई है. बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए हैं. 


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