अवैध होर्डिंग्स मामले पर संजय सिंह ने PM मोदी और अमित शाह को घेरा, अरविंद केजरीवाल पर क्या कहा?
Delhi Politics: संजय सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता शिव कुमार होर्डिंग्स मामले में एफआईआर दर्ज कराने द्वारका थाने पहुंचे थे. एफआईआर दर्ज नहीं होने पर उन्होंने अदालत का रुख किया.

Delhi News: दिल्ली में अवैध होर्डिंग्स लगाने पर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं. आम आदमी पार्टी ने बुधवार को दावा किया कि कोर्ट के आदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सांसद मनोज तिवारी, मंत्री प्रवेश वर्मा, पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी और निकिता शर्मा समेत पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल है.
संजय सिंह ने मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ के साथ पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता की. उन्होंने मीडिया पर नाराजगी जताई. आप सांसद ने कहा कि मीडिया स्वतंत्र है. आम आदमी पार्टी को टारगेट कर खबर चलाना दुर्भाग्यपूर्ण है.
संजय सिंह ने कहा, "मंगलवार को टीवी चैनलों पर खबर चली कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर होगी. मीडिया ने पता नहीं किया कि शिकायतकर्ता कौन हैं. शिकायतकर्ता शिव कुमार हैं. उन्होंने शिकायत में गलत ढंग से होर्डिंग्स लगाने का मुद्दा उठाया है. द्वारका थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होने के बाद शिव कुमार ने अदालत से गुहार लगाई. निचली अदालत द्वारका पुलिस को शिव कुमार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देती है."
अवैध होर्डिंग्स लगाने पर FIR का आदेश
उन्होंने कहा कि मीडिया ने शिव कुमार के प्रार्थना पत्र को नहीं पढ़ा. आदेश करने के लिए न्यायाधीश का स्वागत होना चाहिए. न्यायाधीश ने बड़ी हिम्मत दिखाई है. संजय सिंह ने बताया कि शिवकुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सांसद मनोज तिवारी, मंत्री प्रवेश वर्मा, पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी, निकिता शर्मा, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप के पूर्व विधायक गुलाब सिंह का नाम दिया है.
आप सांसद ने मीडिया से सवाल किया कि प्रधानमंत्री, जेपी नड्डा, अमित शाह का नाम नहीं दिखता है. मीडिया ने शिकायत को पढ़े बिना सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ खबरें चलाईं. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की मीडिया से विनम्र शिकायत है कि खबरों को बगैर खंगाले और जांचे एकतफरा न चलाए. मंगलवार को अदालत ने 15 नवंबर 2019, डीडी नंबर 22बी का संज्ञान लेते हुए सभी के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिया.
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