Air India Flight Pee Case: एअर इंडिया की न्यूयॉर्क (New York) से दिल्ली (Delhi) आने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट में नशे में धुत हो कर एक बुजुर्ग महिला के ऊपर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा (Shankar Mishra) को शुक्रवार देर रात दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने बेंगलुरु (Bengaluru) से गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद शंकर मिश्रा को लेकर शनिवार सुबह ही पुलिस दिल्ली लेकर पहुंची. यहां आगे की कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा को पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) में पेश की. पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी शंकर मिश्रा को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है.


इससे पहले दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ 294 (सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत), 354 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला), 509 (महिला की लज्जा भंग करने का इरादा) और 510 (शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार) के तहत केस दर्ज किया था. साकेत कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने कहा कि दर्ज धाराओं के तहत आरोपी को कोर्ट में 1 से 5 साल तक कि सजा सुनाई जा सकती है.


किस धारा में कितनी हो सकती है सजा?
आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 294 के मामले में 3 महीने या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है. वहीं 354 एक गैर जमानती धारा है और इसके तहत 3 से 7 साल तक कि कठोर कारावास के साथ-साथ जुर्माने का प्रावधान है, जबकि 509 के तहत 1 से 3 साल तक कि सजा आरोपी को दी जा सकती है. 510 में 24 घंटे की सजा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है.


अमेरिकी कंपनी में काम करता था आरोपी
आरोपी शंकर मिश्रा अमेरिका स्थित फाइनेंशियल सर्विस कंपनी वेल्स फार्गो का भारत में उपाध्यक्ष था. कंपनी ने इस घटना के बाद उसे पद से बर्खास्त कर दिया है. शंकर मिश्रा मुंबई का रहने वाला है और वह 2021 में अमेरिका के सबसे बड़े राष्ट्रीय बैंकों और वित्तीय सेवा प्रदाता में से एक वेल्स फार्गो में शामिल हुआ था.


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