Delhi pollution: दिल्ली एनसीआर में बीते कई दिनों से वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है. इसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनटीपीसी कोयला प्लांट बंद कर दिया था. उद्योगों के कामकाज पर भी रोक लगा दी गई थी. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एक नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें एनटीपीसी के कोल प्लांट को फिर से चालू करने के आदेश दिए हैं. इस गाइडलाइन में उद्योगों को भी राहत दी गई है.


इन्हें सभी दिन काम करने की अनुमति
आयोग की तरफ से जारी गाइडलाइन में मेडिकल उपकरण और डेरी से संबंधित उद्योगों को सप्ताह के सभी दिन काम करने के आदेश दिए गए हैं. दूसरी श्रेणी के उद्योगों को हफ्ते में 2 दिन बंद रखा जाएगा.  बता दें कि इससे पहले आयोग ने वायु प्रदूषण को बढ़ता देखकर बॉयलर से चलने वाले उद्योगों को हफ्ते में 5 दिन चलाने के आदेश दिए थे.  उसकी समय सीमा भी सिर्फ 8 घंटे तय की गई थी.


पेपर मिल, डिस्टलरी उद्योग को छूट
नए आदेश में कहा गया है कि पेपर मिल, डिस्टलरी उद्योग पहले की तरह काम कर सकते हैं. हफ्ते के 5 दिन सोमवार से शुक्रवार और शनिवार और रविवार को बंद नहीं रखा जाएगा. राइस मिल को भी हफ्ते के 5 दिन चलाया जा सकेगा और  सोमवार और मंगलवार को बंद रखा जाएगा. कपड़े, टेक्सटाइल और गारमेंट जैसे उद्योगों को हफ्ते के 5 दिन चलाया जाएगा और यह बृहस्पतिवार और शुक्रवार को बंद रखा जाएगा.


ट्रकों पर रोक
बता दें कि फिलहाल दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक लगी हुई है. दिल्ली में उन्हीं ट्रकों को एंट्री मिलेगी जो सीएनजी पर चलते हैं या फिर जो बिजली पर चलने वाले ट्रक है. इसके साथ ही उन ट्रकों को एंट्री दी जाएगी जो जरूरी सामान लेकर जाते हैं.


बता दें कि पुरानी आदेश में एनटीपीसी दादरी को बंद करा दिया गया था लेकिन अब आयोग ने इससे राहत दे दी है. यूपीपीसीबी के अधिकारी ने बताया कि उन्हें आयोग की नई गाइडलाइन मिल गई है. बढ़ते एक्यूआई के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे उद्योगों को खोलने के फैसले का स्वागत करते हैं. अगर उद्योग बंद रहे तो आम लोगों को परेशानी होगी.


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