Delhi Air Pollution: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बिगड़ती वायु गुणवत्ता (Air Quality) के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने ट्रकों के 21 नवंबर तक शहर में प्रवेश पर रोक लगा दी है. हालांकि, आज जारी एडवाइजरी में जरूरी सामानों लेकर परिवहन करनेवाले ट्रकों को छूट है. विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात) मनीष कुमार अग्रवाल ने कहा कि वायु प्रदूषण के खिलाफ जारी किए गए उपायों को सख्ती से लागू किया जाना है. सभी ट्रक यूनियन, मालिकों और ट्रक चालकों को दिल्ली की सीमाओं के बाहर वाहन खड़ा करने और रोकने के लिए अपने स्तर पर पर्याप्त व्यवस्था करने की सलाह दी गई है. फिलहाल 21 नवंबर को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) या दिल्ली सरकार इस बाबत आगे के आदेश जारी करेगी.
पुराने वाहन चलाए तो खैर नहीं
उन्होंने एनसीआर के पुलिस अधिकारियों से उन ट्रकों के लिए मार्ग बदलने की पर्याप्त व्यवस्था करने का भी आग्रह किया है, जिन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति है. अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली यातायात पुलिस ने प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वालों और पुराने वाहनों को चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है और 170 स्थानों पर टीमों को तैनात किया गया है.
लेन में गाड़ी चलाने की अपील
ये कवायद राज्य सरकार की शीतकालीन कार्य योजना को लागू करने के लिए की गई है. अधिकारियों ने यातायात जाम कम करने के लिए लोगों से लेन में गाड़ी चलाने की अपील की. उन्होंने बताया कि उल्लंघन करने वालों का चालान किया जा रहा है. शहर के 77 विशिष्ट गलियारों से जाम कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जाम वाली जगहों का पता लगाने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल किया जा रहा है.