गिरफ्तारी के बाद AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की पहली प्रतिक्रिया, 'क्या कहेंगे...'
Amanatullah Khan News: ईडी ने राष्ट्रीय राजधानी के ओखला इलाके में मानतुल्लाह खान के आवास पर सुबह 6 बजे के बाद तलाशी ली. इस दौरान खान से कुछ सवाल किए गए और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

Amanatullah Khan Reactions: दिल्ली में ओखला से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने सोमवार (2 सितंबर) को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद उन्हें दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट लाया गया. अमानतुल्लाह खान ने कहा कि गिरफ्तार हुए हैं और क्या कह सकते हैं.
कोर्ट में मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा, "पुराने आरोप हैं जिनमें पहले दो बार जमानत मिल चुकी है."
#WATCH | Delhi: AAP MLA Amanatullah Khan brought to Rouse Avenue Court.
— ANI (@ANI) September 2, 2024
When asked, on what charges he has been detained, Amanatullah Khan says, " It is an old allegation..." pic.twitter.com/AGTUhoqpVR
ईडी ने सोमवार को आप विधायक अमानतुल्लाह खान और उनसे जुड़े कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत उन्हें गिरफ्तार किया. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उन्हें पीएमएलए (PMLA) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया, जब एजेंसी ने राष्ट्रीय राजधानी के ओखला इलाके में उनके आवास पर सुबह 6 बजे के बाद तलाशी ली.
पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक तलाशी के दौरान अमानतुल्लाह खान से कुछ सवाल किए गए, लेकिन वह टालमटोल करते रहे और इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद उन्हें एक आधिकारिक गाड़ी के जरिए घर से ईडी ऑफिस ले जाया गया था, जिसके बाद उनकी कोर्ट में पेशी हुई.
सूत्रों ने दावा किया कि अप्रैल में इस मामले में एजेंसी द्वारा आखिरी बार पूछताछ किए जाने के बाद से खान ने कम से कम 10 ईडी समन को नजरअंदाज किया. सूत्रों ने बताया कि वह लंबित लॉ परीक्षा या अपनी सास की मेडिकल स्थिति जैसे किसी बहाने या अन्य के नाम पर समन को टालते रहे.
ईडी ने दावा किया है कि अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के माध्यम से नकदी में बड़ी आय अर्जित की और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए उसका निवेश किया.
एजेंसी ने एक बयान में आरोप लगाया था कि वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती हुई और खान के अध्यक्ष पद (2018-2022) के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देकर अवैध व्यक्तिगत लाभ कमाया गया.
ये भी पढ़ें:
मानहानि मामले में सीएम केजरीवाल को राहत नहीं, हाई कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस

