Delhi MCD Mayor Election: 6 जनवरी को दिल्ली नगर निगम के सदन की पहली बैठक में मेयर, डिप्टी मेयर और स्थाई समिति के 6 सदस्यों का चुनाव होना है, जिसके पहले एक बड़ा उलटफेर हो गया. कांग्रेस पार्टी ने वोटिंग में शामिल ना होने का निर्णय लिया है. यानी कांग्रेस पार्टी ने स्टैंडिंग कमिटी मेंबर्स के चुनाव से वॉकआउट करने का फैसला लिया है. 


'जनता का समर्थन नहीं मिला, इसलिए वोटिंग से रहेंगे दूर'
दिल्ली नगर निगम चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी ने सर्वाधिक 134 सीटों पर जीत हासिल करते हुए बहुमत प्राप्त किया है, वहीं कांग्रेस पार्टी को इस नगर निगम चुनाव में सिर्फ 9 सीटों पर ही जीत मिली है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने इस बात की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस पार्टी को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ जिसका सम्मान करते हुए कांग्रेस पार्टी ने मेयर, डिप्टी मेयर और स्थाई समिति के सदस्यों की वोटिंग से दूर रहने का फैसला लिया है.


वोटिंग प्रक्रिया सुबह 11:00 बजे होगी शुरू
दिल्ली नगर निगम में मेयर, डिप्टी मेयर और स्थाई समिति के सदस्यों के लिए शुक्रवार 6 जनवरी सुबह वोटिंग प्रक्रिया 11:00 बजे से शुरू होगी. सबसे पहले सभी चुने और मनोनीत पार्षदों को गोपनीयता और पद की शपथ दिलाई जाएगी जिसके बाद वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी. सदन में पार्षदों, विधायकों, सांसदों और अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था की गई है.


दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस पार्टी की तरफ ये होंगे सदन के नेता
एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता अजय आत्रेय ने जानकारी दी कि कांग्रेस दिल्ली इकाई संगठन ने यह फैसला लिया गया है कि शुक्रवार को मेयर, डिप्टी मेयर चुनाव में कांग्रेस के पार्षद वोट नहीं करेंगे. इसके अलावा उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिल्ली एमसीडी में नाजिया दानिश को दल का नेता, शीतल को उपनेता और शगुफ्ता चौधरी को पार्टी का चीफ व्हिप नियुक्त किया गया है.


इन प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाएगा दिल्ली का मेयर, डिप्टी मेयर
दिल्ली नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर, स्थाई समिति के 6 सदस्यों में कुल 274 लोग वोटिंग में शामिल हो सकते हैं जिसमें कुल निर्वाचित 250 पार्षदों में से आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के 104 पार्षद और कांग्रेस पार्टी के 9 पार्षद, 3 निर्दलीय, 7 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष की सहमति पर 14 मनोनीत विधायक वोटिंग कर सकते हैं.


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