MHA का बड़ा फैसला, अग्निवीरों को BSF के बाद अब CISF की भर्तियों में मिलेगा 10% आरक्षण
गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी. उसके बाद वाले अग्निवीरों के बैच को तीन साल की छूट दी जाएगी.
Delhi News: केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है. मंत्रालय ने एक सप्ताह पहले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में भी उनके लिए ऐसा ही कदम उठाया था.
मंत्रालय ने अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की भी अधिसूचना जारी की है जो इस पर निर्भर करेगी कि वह अग्निवीर के पहले बैच के हैं या बाद के बैच के अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी. इसके लिए सीआईएसएफ के 1968 के अधिनियम में संशोधन किया गया गया है. इस अधिसूचना में कहा गया है कि 10 फीसदी पद पूर्व अग्निवीरों के लिए रिजर्व होंगे.
आयु सीमा में पांच साल की छूट
गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी. साथ ही उसके बाद वाले अग्निवीरों के बैच को तीन साल की छूट दी जाएगी. अधिसूचना के मुताबिक, पूर्व अग्निवीरों को कोई फिजिकल टेस्ट भी नहीं देना होगा. यानी उन्हें फिजिकल टेस्ट भी छूट मीलेगी.
बता दें कि, पिछले साल केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना का ऐलान किया था. इस योजना में चार साल की नौकरी का प्रावधान किया गया. इसके तहत जो भी युवा सेना में भर्ती होते हैं, उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा. सरकार की इस योजना के मुताबिक, जो भी युवा अग्निवीर स्कीम के तहत सेना में शामिल होंगें, उनमें से 75 फीसदी युवा चार साल के बाद रिटायर हो जाएंगे. बाकी बचे 25 फीसदी युवाओं को आगे सेना में मौका दिया जाएगा. इसके लिए उनहें टेस्ट पास करना होगा. जो 75 फीसदी युवा चार साल की सेवा के बाद सेना से रिटायर होंगे. उन्हें दूसरी जगह नौकरी में भी सरकार मदद करेगी.
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