CM Residence Controversy: दिल्ली में सियासी घमासान, BJP अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर देगी अनिश्चितकालीन धरना
Delhi Politics: दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सबसे शर्मनाक बात यह है कि यह घोटाला ऐसे समय में किया गया, जब दिल्ली में कोरोना महामारी चरम पर थी.
Delhi News: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की दिल्ली इकाई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अपने आधिकारिक आवास की मरम्मत पर कथित तौर पर 45 करोड़ रुपये खर्च किये जाने के विरोध में उनके आवास के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देगी. पार्टी के एक पदाधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. बीजीपी दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पार्टी सोमवार से फ्लैगस्टाफ रोड के छह-सिविल लाइंस स्थित केजरीवाल के आधिकारिक आवास के बाहर धरना देगी.
बीजेपी ने सप्ताह की शुरूआत में आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने 2020-22 के दौरान अपने आधिकारिक आवास के नवीनीकरण पर 45 करोड़ रुपये खर्च किए. वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि यह घोटाला ऐसे समय में किया गया, जब दिल्ली में कोरोना महामारी चरम पर थी. कोरोना से हर दिन सैकड़ों लोगों की मौत हो रही थी. उन्होंने कहा कि धरने का नेतृत्व बीजेपी सांसद हर्षवर्धन करेंगे, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होंगे.
15 दिन में रिपोर्ट दें चीफ सेक्रेट्री
बता दें कि दिल्ली में बीजेपी और आप के बीच सियासी घमासान लंबे अरसे से जारी है. पिछले कुछ दिनों से सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पुनर्निर्माण को लेकर विवाद चरम पर है. सीएम आवास के पुनर्निर्माण पर 45 करोड़ रुपए खर्च होने का मसला सामने आने के बाद दिल्ली बीजेपी और कांग्रेस वाले केजरीवाल सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं. हालांकि, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी आवास के निर्माण पर हो रहे 1300 रुपए खर्च का मुद्दा उछाल दिया है.
एलजी का आदेश असंवैधानिक
इस मामले में नया मोड़ उस समय आ गया जब उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सीएम आवास पुनर्निर्माण पर खर्च के खिलाफ दिल्ली के मुख्य सचिव को जांच का आदेश दे दिया. उन्होंने दिल्ली के मुख्य सचिव को इस मामले की जांच कर 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. साथ ही इससे संबंधित सभी फाइलों को सुरक्षित रखने को कहा है. इसके बाद दिल्ली सरकार में पीडब्लूडी मंत्री आतिशी ने एलजी के इस आदेश को असंवैधानिक करार दिया है. उन्होंने कहा कि एलजी को इस तरह का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है.
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