CM अरविंद केजरीवाल को मिलेगी राहत या फिर...? कल दिल्ली HC का फैसला
Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली हाई कोर्ट में सीएम केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दी थी. इस पर मंगलवार को दोपहर 2 बजे दिल्ली हाई कोर्ट अपना फैसला देगी.
Arvind Kejriwal News: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार (9 अप्रैल) को फैसला आएगा. इसमें उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है. दिल्ली हाई कोर्ट अपना फैसला कल सुनाएगी. सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया था. फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन्हें कोर्ट ने 15 अप्रैल तक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा हुआ है.
दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है. आप और बीजेपी आमने सामने हैं. आप जहां गिरफ्तारी पर सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है.
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इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार (9 अप्रैल) को अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने के लिए दायर याचिका को प्रचार के लिए दायर की गई याचिका करार दिया. इतना ही नहीं, कोर्ट ने यहां तक कहा कि याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगना चाहिए. आप के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने हाई कोर्ट में ये याचिका दी थी कि अरविंद केजरीवाल को पद से हटा दिया जाए.
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिका पर कहा, ‘‘यह सिर्फ प्रचार के लिए है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इसी तरह के मामलों को सूचीबद्ध कर चुके हैं और उनका निपटारा कर चुके हैं, इसलिए इस याचिका को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए.’’
न्यायमूर्ति प्रसाद ने याचिका को दूसरी पीठ में भेजने के बाद कहा, ‘‘मैं भारी जुर्माना लगा देता.’’ संदीप कुमार ने अपनी याचिका में कहा है कि दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के बाद, नेता संविधान के तहत मुख्यमंत्री के कार्यों को करने में ‘‘अक्षम’’ महसूस कर रहे हैं.’’
याचिका में कहा गया है कि ‘आप’ नेता की ‘‘अनुपलब्धता’’ संवैधानिक तंत्र को जटिल बनाती है और वह संविधान के आदेश के अनुसार जेल से मुख्यमंत्री के रूप में कभी भी कार्य नहीं कर सकते.इस मामले को अब 10 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. इससे पहले हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने का अनुरोध करने वाली दो जनहित याचिकाएं खारिज कर दी थीं.