Arvind Kejriwal Bail: अरविंद केजरीवाल की जमानत पर वकील का रिएक्शन, 'उन्हें जब भी बुलाया...'
Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति के मामले सुप्रीम कोर्ट से 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत मिली है.
Arvind Kejriwal Bail News: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आम आदमी पार्टी के कानूनी प्रमुख एडवोकेट संजीव नासियार की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि सीबीआई मामले में जमानत मंजूर हो गई है. यह राहत का बड़ा दिन है. सीएम पिछले 5 महीनों से जेल में बंद थे, जहां तक गिरफ्तारी का सवाल है, दोनों जजों के अलग-अलग विचार हैं.
संजीव नासियार ने आगे कहा, "आदेश आने के बाद ही मैं इस पर टिप्पणी कर पाऊंगा. कुछ सामान्य शर्तें हैं. सीबीआई से जुड़े मामलों पर वह कोई सामान्य टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि मामला विचाराधीन है. उन्हें जब भी बुलाया जाएगा, अदालत में उपस्थित रहना होगा. वह प्रचार कर पाएंगे. हम जल्द ही उन्हें दिल्ली और फिर हरियाणा में देखेंगे."
#WATCH | Delhi: On Delhi CM Arvind Kejriwal's bail, Advocate Sanjeev Nasiar says, "... The bail has been granted in the CBI case... It is a big day of relief. The CM was jailed for the last 5 months... Both judges have different views as far as the arrest is concerned. I will be… pic.twitter.com/cvtcxS3Kqp
— ANI (@ANI) September 13, 2024
दिल्ली की जनता और AAP के लिए राहत का दिन- संजीव नासियार
आप के कानूनी प्रमुख ने भी कहा कि दिल्ली की जनता और आम आदमी पार्टी के लिए राहत का दिन है. उन्होंने कहा, ''कोई विशेष शर्त नहीं रखी गई है. रुटीन की शर्ते हैं. सीबीआई के मामले में वो ज्यादा कमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी ये कोर्ट में मामला है. बाकी कोर्ट की जब भी कॉल आएगी, जब भी सुनवाई होगी, दिल्ली के सीएम को पेश होना होगा. वो प्रचार भी कर पाएंगे. जो उनकी जिम्मेदारी वो उन्हें निभा पाएंगे.'
दिल्ली सीएम केजरीवाल को जमानत
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति 'घोटाले' से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में शुक्रवार (13 सितंबर) को जमानत दे दी. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी.
सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को मामले के संबंध में सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं करने का निर्देश जारी किया है. जस्टिस भुइयां ने केजरीवाल को नियमित जमानत देने के संबंध में जस्टिस सूर्यकांत से सहमति जताई. बेंच ने अपने फैसले में ये भी कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी.
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