Delhi News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को आबकारी नीति के ईडी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से अंतरिम जमानत दिए जाने पर बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत (Kamaljeet Sehrawat) की प्रतिक्रिया आई है. कमलजीत सहरावत ने कहा है कि अंतरिम जमानत किसी व्यक्ति की ओर से किए गए अपराध से राहत नहीं है.
कमलजीत सहरावत ने कहा कि अंतरिम जमानत के तहत मामला चलने तक व्यक्ति जेल से बाहर रह सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला नहीं किया है, वह भ्रष्टाचार में शामिल नहीं थे. शायद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाहर निकालकर काम करने की अनुमति दी है, क्योंकि दिल्ली के लोग पीड़ित हैं, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी नहीं किया है.
अंतरिम जमानत के मतलब बरी होना नहीं- सचदेवा
वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, "यह जांच एजेंसी और न्यायपालिका के बीच का फैसला है. अंतरिम जमानत का मतलब यह नहीं है कि आप बरी हो गए हैं. कोर्ट का स्पष्ट फैसला आने दीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता यह अच्छी तरह जानती है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में भ्रष्टाचार किया है, वैसा ही इस बिजली घोटाले का मामला है, जहां दिल्ली की जनता को लूटने की कोशिश की जा रही है."
आप के लीगल सेल ने दी यह प्रतिक्रिया
मामले में आप के लीगल सेल के स्टेट प्रेसिडेंट संजीव नसैर ने कहा, ''मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार जताता हूं कि आज राहत का बड़ा दिन है. हम पहले ही दिन से यह कह रहे थे कि पीएमएलए का केस आधारहीन है. इसका कोई आधार नहीं है. ना तो अरविंद केजरीवाल का नाम एफआईआर में है, ना ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत है. आज तक ईडी कुछ भी साबित करने में सफल नहीं रही है कि उसने किस परिस्थिति में सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार होना चाहिए, क्योंकि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि यह राजनीति से प्रेरित केस है.'' केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर आप के नेता दिलीप पांडे, सौरभ भारद्वाज और आतिशी की भी प्रतिक्रिया आई है और सभी ने इसे सच्चाई की जीत करार दिया है.
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