Arvind Kejriwal Bail Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर आज (सोमवार, 15 जुलाई) हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.
ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और एडवोकेट जोहेब हुसैन पेश हुए. वहीं केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए.
सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट को जानकारी दी. उन्होंने कहा कि हमें कल (रविवार, 14 जुलाई) देर रात ईडी की तरफ से दिया गया जवाब मिला.
अब सात अगस्त को होगी सुनवाई
उन्होंने कहा कि हमें ईडी के जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए कुछ वक्त दिया जाए. मामले की अगली सुनवाई अब 7 अगस्त को होगी.
सीएम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर 20 जून को जमानत दी थी. इसके अगले ही दिन ईडी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की. हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी. इसी मामले में आज जस्टिस नीना बंसल कृष्णा सुनवाई करने वाली हैं.
ईडी केस में मिली जमानत
सीएम केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. ईडी की गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत दी थी. उन्हें सीबीआई की गिरफ्तारी के मामले में जेल में ही रहना होगा.
सीएम केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था. इस गिरफ्तारी को उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है.
वो इस समय दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं. आम आदमी पार्टी (आप) दावा है कि तिहाड़ जेल में उनका साढ़े आठ किलो वजन कम हो गया है.
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