Arvind Kejriwal News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज (शुक्रवार, 5 जुलाई) हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया. अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी. इसी दिन केजरीवाल की उस याचिका पर भी सुनवाई होगी जिसमें उन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी है.
आज सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में चार सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है. सीबीआई ने मामले में तब गिरफ्तार किया जब निचली अदालत से केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत मिल चुकी है.
सीबीआई के वकील ने क्या कहा?
वहीं सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कहा कि केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित है, ऐसे में जमानत पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए.
सीबीआई के वकील ने कहा कि आमतौर पर पहले निचली अदालत में जमानत याचिका दायर होती है, उसके बाद हाई कोर्ट में दायर की जाती है. इसपर कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की जो दलील है कि बिना निचली अदालत में जमानत याचिका दायर किए, सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, इस दलील पर बाद में विचार किया जाएगा.
26 जून को सीबीआई ने किया था गिरफ्तार
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तीन जुलाई को सीबीआई की गिरफ्तारी के मामले में जमानत के लिए याचिका दाखिल किया था. सीबीआई ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें तीन दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया. इसके बाद 29 जून को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
सीएम ने सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड को भी हाई कोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले में हाई कोर्ट पहले ही सीबीआई को नोटिस जारी कर चुकी है.
दिल्ली आबकारी नीति मामले में सबसे पहले ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी. उन्होंने दो जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया. ईडी के मामले में निचली अदालत ने उन्हें 20 जून को जमानत दी. हालांकि हाई कोर्ट ने इसपर रोक लगा दी.
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