Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर मंगलवार (25 जून) को हाई कोर्ट का फैसला आएगा. जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अदालत दोपहर के करीब ढाई बजे फैसला सुना सकती है.


दरअसल, ईडी ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ शुक्रवार (21 जून) को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इससे एक दिन पहले 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत दी थी. हाई कोर्ट ने सुनवाई तक जमानत पर रोक लगा दी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.


हाई कोर्ट की रोक के खिलाफ 23 जून को सीएम केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. जहां आज (24 जून) सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहता है. अगली सुनवाई की तारीख शीर्ष अदालत ने 26 जून की तय की है. 


सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी


सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाई कोर्ट की अंतरिम रोक का विरोध किया. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि जमानत पर रोक को लेकर फैसला तुरंत आता है, उसे लंबित नहीं रखा जाता. यह असामान्य है.


ईडी के वकील ने क्या कहा?


ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट उसकी रोक संबंधी याचिका पर फैसला सुनाने वाला है.


बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी. इसी दौरान शीर्ष अदालत ने उन्हें 10 मई को 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी. इसके बाद उन्होंने दो जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया.


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