Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज (बुधवार) कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. सीएम की तरफ से वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने दलील पेश की. अब गुरुवार (20 जून) को भी सुनवाई जारी रहेगी.


सुनवाई के दौरान जज न्याय बिंदू ने कहा कि मैं फैसला सुरक्षित नहीं रखूंगी. हर कोई जानता है कि यह एक हाई-प्रोफाइल मामला है. मैं सुनवाई के बाद आदेश पारित करूंगी. मैं आदेश सुरक्षित नहीं रखूंगी.


क्या बोले सीएम केजरीवाल के वकील?


सीएम केजरीवाल के वकील ने सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बयान का हवाला दिया, रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा रेड्डी इस मामले में सरकारी गवाह हैं. उन्होंने कहा कि उनसे (रेड्डी) खास तौर पर मेरे (केजरीवाल) बारे में पूछा गया. उन्होंने मेरे बारे में बयान दिया, फिर उनके बेटे को अंतरिम जमानत मिल गई. बाद में उन्हें माफी दे दी गई.


ईडी की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने जमानत याचिका का विरोध किया. उन्होंने कहा कि उनपर गंभीर आरोप हैं.


 सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ी


जज ने सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी. न्यायिक हिरासत पर सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया. 


सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की ईडी की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि उनकी हिरासत बढ़ाने का कोई आधार नहीं है.


दिल्ली आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. उन्होंने इस गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.


इसी दौरान शीर्ष अदालत ने 10 मई को 21 दिनों के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी. इसके बाद उन्होंने दो जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया. गिरफ्तारी को चुनौती के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिजर्व है.


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