Arvind Kejriwal News Live: कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को तीन दिनों की सीबीआई रिमांड में भेजा
Arvind Kejriwal CBI Remand Live Updates: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने सीबीआई की रिमांड में भेज दिया है. 29 जून को शाम सात बजे से पहले सीएम को दोबारा पेश करना होगा.
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तीन दिन की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है. 29 जून को शाम 7 बजे से पहले उन्हें दोबारा पेश करना होगा.
सीएम अरविंद केजरीवाल की सीबीआई रिमांड पर कोर्ट का आर्डर आने में अभी 1 से डेढ़ घंटा का समय लग सकता है.
सीबीआई ने सीएम अरविंद केजरीवाल की पांच दिनों की रिमांड मांगी है. इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट थोड़ी देर में अपना फैसला सुनाने वाली है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को सीबीआई ने गिरफ्तार किया. इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया है. सीबीआई ने पांच दिन की रिमांड की मांग की है. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने रिमांड पर रिजर्व रख लिया है. शाम 4.30 बजे फैसला सुनाएगा.
अरविंद केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा है कि जांच अधिकारी को ठोस सुबूत के जरिए यह साबित करना होगा कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे. सहयोग न करना भी गिरफ्तारी का आधार नहीं है. सीबीआई का कहना है कि वो टालमटोल कर रहे थे. मुझे चुप रहने का भी अधिकार है. CBI ने चार चार्जशीट दाखिल की है. अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर रहे हैं और अभी भी इनके जरिए कुछ लोगों की पहचान करनी है? क्या यह गिरफ्तारी का वैध कारण है?
विक्रम चौधरी ने आगे कहा कि अगर जांच एजेंसी की बात को कबूल करें तो ये जांच मे सहयोग माना जाएगा. ये कैसी दलील है सीबीआई की. अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि मनीष सिसोदिया दोषी है और मैं निर्दोष हूं, बल्कि मनीष सिसोदिया भी निर्दोष है, फंसाया गया है.
राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई के वकील ने कहा कि हमें अरविंद केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है. वह यह भी नहीं बता रहे हैं कि विजय नायर उनके अधीन काम कर रहे थे. उनका कहना है कि वह आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम कर रहे थे. उन्होंने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया और कहा कि उन्हें आबकारी नीति के बारे में कोई जानकारी नहीं है.
वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि सबसे पहले अदालत को ये देखना होगा कि क्या गिरफ्तारी की जरूरत थी. इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि क्या रिमांड की जरूरत है. इस मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार और अंतिल के फैसले में दिशा-निर्देश दिए हैं. CBI चाहती है कि मैं हिरासत में ही रहूं. क्या ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं या फिर ये लोगों को खुश करने के लिए खेल रही हैं? मैं यह कह रहा हूं कि अगर यह आदमी वाकई दोषी था और उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए था तो उन्होंने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया?
राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल डाउन हो गया था, जिसके बाद उनको चाय और बिस्किट खाने की कोर्ट ने इजाजत दी थी. कोर्ट ने सीबीआई के वकील से पूछा कि अभी ही गिरफ्तारी क्यों हुई. इसपर सीबीआई ने कहा कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए अंतरिम जमानत पर थे. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी. अगर इस बीच उन्हें गिरफ्तार किया जाता तो गलत संदेश जाता. हम सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम नहीं करना चाहते. सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की 5 दिन की कस्टडी मांगी.
आम आदमी पार्टी की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया है, "तानाशाह ने जुल्म की सारी हदें पार कर दीं. आज जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने की पूरी संभावना थी तो बौखलाहट में बीजेपी ने फर्जी केस के जरिए CBI से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा दिया. सीबीआई, अरविंद केजरीवाल को Rouse Avenue Court लेकर पहुंची, जहां उनका Blood Sugar Level बहुत नीचे गिर गया. तानाशाह, तुम कितने भी जुल्म ढा लो, केजरीवाल ना ही झुकेगा और ना ही टूटेगा.
राउज एवेन्यू कोर्ट में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हो गई है. अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल डाउन हो गया है. उन्हें दूसरे रूम में बैठाया गया है.
सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि 16 मार्च 2021 को एक शराब कारोबारी से संपर्क किया गया कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति को लेकर मिलना चाहते हैं. 20 मार्च को के कविता और मगुनता रेड्डी की मुलाकात हुई. विजय नायर, आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज को बैठक के लिए को-ऑर्डिनेट करने के लिए कहा गया. लॉकडाउन होने के बावजूद प्राइवेट प्लेन से साउथ से एक टीम दिल्ली आई. मीटिंग हुई. जबकि, कोरोना चरम पर था. बुच्चीबाबू ने रिपोर्ट विजय नायर को दी और फिर वो मनीष सिसोदिया के पास पहुंची. साउथ ग्रुप ने बताया कि दिल्ली की शराब नीति कैसी होनी चाहिए.
दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल सूत्रधार हैं. शराब नीति में कमीशन, दलाली और चोरी किसने की? कानून अपना काम कर रहा है, उसका स्वागत करना चाहिए. दिल्ली पानी के लिए तरस रही है और आम आदमी पार्टी की मंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अनशन कर रही है.
राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी के बाद सुनवाई शुरू हुई. सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट मेमो कोर्ट को दिया. ऑफिशियल कोर्ट को बताया कि हमने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है.
अरविंद केजरीवाल ने अपनी रिहाई पर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से अंतरिम रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका वापस ली. अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने कल मेरी जमानत के निचली अदालत के आदेश में कई कमियां गिनाई हैं. इसे चुनौती देते हुए नई याचिका दाखिल करना चाहता हूं.
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के 25 जून के आदेश को चुनौती देते हुए नई याचिका दाखिल करना चाहते हैं. उन्होंने वर्तमान याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी है. हम यह अनुमति देते हैं.
दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है. मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की तरफ से दर्ज केस में जमानत पर रोक लगाई थी. अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले ने बेल के आदेश में कई कमियां गिना दी हैं. मुझे सीबीआई ने भी गिरफ्तार कर लिया है. मैं इस याचिका को वापस लेकर नई याचिका दाखिल करना चाहता हूं. उसमें सभी बातों का उल्लेख रहेगा.
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले सीबीआई के वकील ने कोर्ट में कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर बार जांच एजेंसी पर आरोप लगाया जाता है और इस परीक्षा को हम पार करते हैं. वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी की अनुमति नहीं देनी चाहिए. इस केस में कोई मेरिट नहीं है. सीबीआई के एप्लीकेशन पर पहले हमें नोटिस देकर जवाब देने का समय दीजिए. अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का आदेश दिया जाता है तो मेरे संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा. इस पर CBI ने कहा कि हमें अरविंद केजरीवाल को हिरासत में ले जाकर पूछताछ करने की इजाजत दी जाए. अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के आधार इसके बाद तैयार करेंगे.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले सीएम केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट में CBI ने कहा कि हमें अरविंद केजरीवाल को हिरासत में ले जाकर पूछताछ करने की इजाजत दी जाए.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया. सीबीआई ने सीएम केजरीवाल की हिरासत मांगी. सीबीआई के वकील ने कहा कि अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में थे, इसलिए हमने उनको अब तक गिरफ्तार नहीं किया था. अरविंद केजरीवाल के वकील के आरोप गलत हैं. खुद आम आदमी पार्टी ने पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार किए, वही नीति इन्होंने लागू की.
दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से लेकर निकल गई है. आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होगी. सीबीआई की याचिका पर कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट जारी किया था.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में सीबीआई की पूछताछ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि सीबीआई इस मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है. मनीष सिसोदिया को भी सीबीआई ने इसी मामले में गिरफ्तार किया है. सौरभ भारद्वाज, आतिशी और संजय सिंह को कांग्रेस से सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि जिस मामले पर सीबीआई काम कर रही है, वह कांग्रेस ने ही दर्ज कराया था. उन्हें राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि जब उन्होंने चुनाव के लिए गठबंधन किया था, तब उन्होंने अपनी शिकायत वापस क्यों नहीं ली?
दिल्ली हाईकोर्ट से रिहाई पर लगी रोक के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में जमानत दी थी. लेकिन, हाईकोर्ट ने इस आदेश में कई कमियों को गिनाते हुए रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत के जज ने तथ्यों को अनदेखा कर जल्दबाजी में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी. इस आदेश में कानूनी जरूरतों का भी पालन नहीं हुआ. सुनवाई दोपहर 12.30 बजे के करीब होगी.
दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर आप सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, "हाई कोर्ट ने बिना ऑर्डर देखे ही स्टे लगा दिया. हाई कोर्ट पूर्वाग्रह का शिकार है."
बीजेपी प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हाई कोर्ट का मानना है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. उन्होंने कहा, "मैं बार बार कहता आया हूं अरविंद केजरीवाल ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लालू यादव के बाद सबसे ज्यादा समय तक जेल में रहे हैं."
CM अरविंद केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, "हमने पहले ही अंतरिम रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है. आज का फैसला भी उसी तर्ज पर है, इसलिए क्योंकि हमने पहले ही अंतरिम रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है, जिसकी चुनौती कल के लिए सूचीबद्ध है, आज हम इस आदेश की एक प्रति के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर कर रहे हैं कि इस पर विचार किया जाना चाहिए."
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर कहा, "मैं न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं, एक बात तो तय है कि दिल्ली के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया और व्यक्तिगत तौर पर वे इसमें शामिल थे. मैं 9 अप्रैल का हाई कोर्ट का ऑर्डर याद दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है और जांच एजेंसी के पास पर्याप्त सबूत हैं. हमारा मानना है कि जो लोग भी शराब घोटाले में शामिल हैं उन्हें कठोर सज़ा मिलनी चाहिए."
दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जब एक बार बेल ग्रांट कर दी जाती है तो इसमें स्टे नहीं होता है. कल सुप्रीम कोर्ट में हम अपनी दलील रखेंगे.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रर्वतन निदेशालय द्वारा पेश की गई सामग्री का उचित आकलन नहीं किया.
दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. पार्टी ने कहा कि वो हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे.
हाई कोर्ट ने कहा कि मामले को सुन रही मुख्य बेंच में विस्तृत सुनवाई की ज़रुरत है. इसलिए फिलहाल निचली अदालत के आदेश पर रोक जारी रहेगी.
जज ने कहा कि हमारा मानना है कि हाई कोर्ट पहले ही गिरफ्तारी को सही ठहराने का आदेश दे चुका है. ऐसे में वैकेशन जज को गिरफ्तारी को गलत ठहराने की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी.
जस्टिस सुधीर कुमार जैन की सिंगल बेंच ने आदेश सुनाना शुरू किया. जस्टिस ने कहा कि ED ने हमें बताया कि निचली अदालत के जज ने लिखा है कि उनके पास सभी दस्तावेज देखने का समय नहीं है. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बेल रद्द नहीं होनी चाहिए. सभी बिंदुओं को विस्तार से देखने की ज़रूरत है. PMLA सेक्शन 45 में जमानत के लिए दी गई दोहरी शर्त का पालन न होने की दलील काफी मजबूत है.
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट थोड़ी देर में फैसला सुनाएगा. जस्टिस सुधीर कुमार जैन की सिंगल बेंच फैसला सुनाएगी.
आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर लगी रोक के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट थोड़ी देर में अपना फैसला सुनाएगा. इससे पहले हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बीते 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसके बाद लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए कोर्ट ने उन्हें कुछ दिनों के लिए राहत दी थी.
सीएम केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ ने निर्देश दिया कि मामले की पूरी सुनवाई होने तक जमानत आदेश लागू नहीं किया जाना चाहिए. उसी दिन बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. साथ ही कहा था कि वह दो से तीन दिनों में अपना आदेश सुनाएगा. ईडी ने गुरुवार को ट्रायल कोर्ट से अनुरोध किया था कि आदेश की घोषणा के बाद जमानत बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने में 48 घंटे की मोहलत दी जाए. लेकिन, ट्रायल कोर्ट ने जमानत देने के अपने आदेश पर रोक लगाने की ईडी की याचिका को से खारिज कर दिया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 जून को एक अंतरिम आदेश में प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर आम आदमी पार्टी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी थी, इसमें निचली अदालत के जमानत आदेश को चुनौती दी गई थी.
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मंगलवार की संबह 10 बजे 206 राउज एवेन्यू में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे. बता दें कि आज ही दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर लगी रोक को लेकर फैसला आने वाला है.
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में उनकी जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से रोक लगाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
दिल्ली शराब घोटाला मामले में सोमवार को अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक हटाने से मना कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई बुधवार 26 जून के लिए टाल दी. उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर कहा कि हमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, तब तक हम कुछ नहीं कह पाएंगे.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक के मामले में 21 जून को हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. साथ ही कहा था कि वह दो से तीन दिनों में अपना आदेश सुनाएगी. इस मामले में हाईकोर्ट का आज फैसला सुनाएगा.
बैकग्राउंड
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मंगलवार (25 जून) हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मामले की विस्तृत सुनवाई की जरूरत है इसलिए निचली अदालत के फैसले पर रोक बरकरार रहेगी. दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार (25 जून) को अपना फैसला सुना दिया. वहीं बुधवार को सीएम केजरीवाल को सीबीआई ने भी गिरफ्तार कर लिया.
इससे पहले कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया था. सीएम केजरीवाल ने सोमवार को दायर अपनी लिखित दलील में जमानत आदेश का बचाव किया. उन्होंने कहा कि यदि उन्हें इस समय रिहा किया जाता है तो ईडी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि यदि हाई कोर्ट बाद में आदेश को रद्द करने का फैसला करता है तो उन्हें वापस हिरासत में भेजा जा सकता है.
सीएम केजरीवाल ने दलील दी कि 'सुविचारित जमानत आदेश' के क्रियान्वयन पर रोक लगाना जमानत रद्द करने की याचिका को एक तरह से स्वीकार करने के समान होगा. न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने निचली अदालत के फैसले को ईडी द्वारा चुनौती दिये जाने के बाद 21 जून को आदेश सुरक्षित रख लिया था.
हाई कोर्ट ने फैसला सुनाये जाने तक निचली अदालत के फैसले के क्रयान्वयन पर रोक लगा दी थी. आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था. वह तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, यदि हाई कोर्ट ने ईडी को अंतरिम राहत नहीं दी होती. निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी और एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था.
निचली अदालत ने साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई थीं, जिसमें यह भी शामिल था कि वह जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे. ईडी ने दलील दी है कि निचली अदालत का आदेश 'विकृत', 'एकतरफा' और 'गलत' था तथा निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे.
जमानत आदेश पर रोक लगाने की याचिका के संबंध में सोमवार को दायर एक नोट में ईडी ने कहा कि निर्णय में कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन के अपराध में आप नेता की 'गहरी संलिप्तता' को प्रदर्शित करने वाली सामग्री पर गौर नहीं किया गया.
सीएम केजरीवाल ने अपने लिखित दलील में कहा कि ईडी के दावे ‘‘स्पष्ट रूप से गलत, भ्रामक और छल-कपट और गलत बयानी के समान हैं.’’ उन्होंने कहा, 'ईडी का बार-बार यह दावा कि उसे सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया और/या उसके सभी दलीलों पर विचार नहीं किया गया, शुरू में ही खारिज कर देने योग्य है. जैसा कि कहा गया है, जमानत देने वाला आदेश न केवल दोनों पक्षों की सभी प्रासंगिक दलीलों से जुड़ा है, बल्कि जमानत देने के कारणों को भी दर्शाता है, जो प्रत्येक पहलू पर अदालत द्वारा उचित विचार-विमर्श को दर्शाता है.'
अवकाशकालीन न्यायाधीश के रूप में विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने 20 जून को धनशोधन मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी थी और कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) धनशोधन मामले में अपराध की आय से उन्हें जोड़ने वाले प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है. 21 जून को, हाई कोर्ट ने स्थगन के मुद्दे पर फैसला सुनाये जाने तक जमानत आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया था और पक्षों को 24 जून तक लिखित दलील दाखिल करने को कहा था.
सीएम केजरीवाल ने अपनी जमानत पर अंतरिम रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. सोमवार को शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय की और कहा कि वह इस मुद्दे पर हाई कोर्ट के आदेश की घोषणा की प्रतीक्षा करना चाहेगी. दिल्ली आबकारी नीति तैयार करने और इसके क्रियान्वयन से जुड़ी कथित अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की उपराज्यपाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद 2022 में आबकारी नीति को रद्द कर दिया गया था. सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया.
इस मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था.
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