SC Grant Bail Arvind Kejriwal: दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को अंतरिम जमानत देकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने उन्हें बड़ी राहत दी है. दिल्ली के सीएम 21 दिनों तक जेल से बाहर रहेंगे. लोकसभा चुनाव के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल को शीर्ष अदालत से अंतरिम जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है.
आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ता दीन दयाल उपाध्याय मार्ग स्थित पार्टी दफ्तर पहुंचने लगे हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के तत्काल बाद आम आदमी पार्टी की और पर पश्चिमी दिल्ली से प्रत्याशी महाबिल ने एक्स पोस्ट पर लिखा है, 'सत्यमेव जयते.'
एक जून तक रहेंगे जमानत पर
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 मई) को दिल्ली आबकारी नीति मामले की सुनवाई के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर दे दी है. उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अंतरिम जमानत मिली है. अंतरिम जमानत पर सीएम अरविंद केजीवाल एक जून तक जेल से बाहर रहेंगे. दो जून को उन्हें वापस सरेंडर करना होगा.
50 दिनों बाद तिहाड़ से बाहर निकलने का रास्ता साफ
सीएम अरविंद को दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था. एक अप्रैल, 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. एक अप्रैल से लेकर अब तक तिहाड़ जेल में हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 10 मई को अंतरिम जमानत देकर बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी के 50 दिनों बाद आया है.