Arvind Kejriwal Bail Live: जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, रिहाई पर HC की रोक बरकरार, नोटिस जारी
Arvind Kejriwal Bail News Live Updates: सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हाई कोर्ट में मामला पहुंच चुका है. ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट ने रिहाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वह अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने की ईडी की याचिका पर दो-तीन दिन के भीतर आदेश सुनाएगा.
आप के लीगल सेल के अध्यक्ष संजीव नासियर ने कहा, "ईडी जमानत के आदेश को चैंलेज करते हुए हाई कोर्ट पहुंची. हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाते हैं. ईडी चाहती है कि किसी भी तरह से ये राहत न मिले. आज बहुत लंबी बहस हुई. कोर्ट ने पूरा समय दिया. ईडी के स्टे लगाने की अपील पर हाई कोर्ट ने सोमवार या मंगलवार तक फैसला सुनाने की बात कही है. उसी ऑर्डर के बाद ये तय होगा कि अरविंद केजरीवाल कब बाहर आएंगे."
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने सुनवाई के बाद न्यूज़ एजेंसी ANI से कहा कि केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई है और अंतिम आदेश 2-4 दिनों में आएगा. जमानत याचिका रद्द करने पर सुनवाई बाद में होगी और इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया है.
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएमएलए मामले में जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया.
दिल्ली हाई कोर्ट में आज ईडी की याचिका पर लंबी सुनवाई हुई. इसके बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. यानि फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. दरअसल, आज सुबह ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई तक के लिए सीएम केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी थी. माना जा रहा है कि हाई कोर्ट का अगला आदेश अब दो से तीन दिनों बाद आएगा.
अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील पूरी की अब केजरीवाल की तरफ से दूसरे वकील विक्रम चौधरी दलील रख रहे हैं. सिंघवी ने कहा की रिहाई पर रोक हटाई जाए, अगर अदालत को ED की दलील सही लगती है तो बाद में रिहाई के फैसले को पलट सकते हैं.
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मगुंटा रेड्डी ने धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया है और कहा है कि मैंने उनसे शराब के कारोबार के बारे में बात की थी. यहां ध्यान देने की बात है कि इस समय तक तीन गिरफ्तारियां हो चुकी थी. ये गिरफ्तारियां नवंबर 2022 और फरवरी 2023 में की गई थीं. बुच्ची बाबू हिरासत में मेरे खिलाफ बयान देते हैं और उन्हें तुरंत जमानत मिल जाती है. इसी तरह से राधव मगुंटा को भी जमानत मिल जाती है तो ईडी तब विरोध नहीं करती. इसी तरह सरथ रेड्डी को भी ईडी ने माफ किया. अगर मेरे (केजरीवाल) खिलाफ़ फैसला आता है तो मैं जेल में रहूंगा. ईडी बहुत पाक साफ है जो कहती है कि मेरी नाक के नीचे कोई कैसे जमानत पा सकता है? केजरीवाल को एक भी पैसा नहीं मिला है.
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि निचली अदालत ने पीएमएलए की धारा 45 पर सही विचार किया है. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा 45 जमानत पर रोक नहीं लगाती है.
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल 2022 से इस केस में शामिल नहीं हैं, लेकिन कार्यवाही 2022 से शुरू होती है. सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में चार लोगों के बयान आए हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरे (अरविंद केजरीवाल) बारे में एक शब्द नहीं कहा. मगुंटा रेड्डी (राघव मगुंटा के पिता) ने पहले कुछ और बयान दिए और बाद में उन्होंने बयान बदला और उन्हें जमानत मिल गई.
केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि जमानत की सुनवाई कैसी होनी चाहिए, इस बारे में गलत धारणा है. सिर्फ़ इसलिए कि इसमें राजनीतिक विरोध शामिल है और अगर जज द्वारा सभी मांगों का निपटारा नहीं किया जाता है, तो इससे ASG राजू को जज को बदनाम करने का अधिकार मिल जाता है. यह निंदनीय है, दुखद है. यह कभी भी सरकारी अधिकारी की ओर से नहीं होना चाहिए था.
वकील सिंघवी ने कहा कि ईडी अभी भी हाई कोर्ट के आदेश को अंतिम मान रहा है. हालांकि यह गिरफ्तारी के सवाल पर था, जमानत पर नहीं. सिंघवी ने कहा कि अगर हाई कोर्ट का आदेश अंतिम था जैसा कि ईडी ने सुझाया है, तो सुप्रीम कोर्ट को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट क्यों है. सिंघवी ने कहा कि जमानत देने और जमानत रद्द करने/उलटने के मामले में कानून बहुत स्पष्ट है.
वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जमानत के मुद्दे पर नहीं, बल्कि गिरफ्तारी की वैधता के मुद्दे पर विचार कर रहे थे. जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने भी कहा था कि कोर्ट जमानत के मुद्दे पर नहीं, बल्कि गिरफ्तारी की वैधता के मुद्दे पर विचार कर रहा है. उन्होंने आगे कहा कि हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया.
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह मामला पांच घंटे तक चला. राजू (ईडी के वकील) ने करीब 3 घंटे 45 मिनट का समय लिया और फिर ट्रायल जज पर दोष लगाया गया क्योंकि उन्होंने हर कॉमा और फुल स्टॉप को दोहराया नहीं.
अरविंद केजरीवाल की तरफ से अब वकील अभिषेक मनु सिंघवी दलील रख रहे हैं. उन्होंने कहा कि ईडी पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है. हर तर्क, हर प्रस्तुति में पूर्ण पक्षपात है.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ ईडी की चुनौती पर जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अदालत में सुनवाई हो रही है. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ईडी की तरफ से दलील रख रहे हैं. वहीं सीएम केजरीवाल की तरफ से वकील विक्रम चौधरी दलील रख रहे हैं.
लंच ब्रेक के बाद हाई कोर्ट में सुनवाई हो गई है. ASG राजू ने कहा कि निचली कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि ईडी प्रत्यक्ष सबूत देने में विफल रहा. हमने प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है. मगुंटा रेड्डी का बयान है. आप मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला दे लेकिन आदेश में गलत तथ्य को न शामिल करें. ASG राजू ने कहा कि निचली अदालत का आदेश चौंकाने वाला है हमारे पास शराब नीति मामले में उस आदमी का बयान है जिसने कहा है कि हमने 100 करोड रुपये दिए हैं लेकिन कोर्ट यह कह रही है यह प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है.
ASG राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी को चुनौती दी गई थी. निचली अदालत ने कहा था कि गिरफ़्तारी सही थी. इसे इस कोर्ट में चुनौती दी गई. सिंगल जज ने कहा कि गिरफ़्तारी में कुछ भी ग़लत नहीं है. ASG राजू ने कहा कि यदि ट्रायल कोर्ट ने दस्तावेजों का अध्ययन किया होता तो पता चल जाता कि तारीख गलत है. अदालत ने विरोधी पक्ष के गलत बयानों पर भरोसा किया, हमने समय बताते हुए एक रिपोर्ट दायर की थी, कोर्ट ने उस पर विचार नहीं किया गया.
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि ईडी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा जाए. 2 साल बीत गए गोवा चुनाव में कौन सा पैसा इस्तेमाल हुआ, ईडी यह बता नहीं पाई. ईडी की मंशा पता चलती है. अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले अरेस्ट किया जाता है. अरविंद केजरीवाल का नाम सीबीआई के एफआईआर में नहीं था.
ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू दलील पेश कर रहे हैं. उन्होंने PML के सेक्शन 45 का हवाला दिया. इसमे जरूरी शर्त है कि कोर्ट जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए सरकारी वकील को अपनी दलील रखने का पूरा मौका देगा पर इस केस में ऐसा नहीं हुआ. हमें जमानत का विरोध करने का पूरा मौका निचली अदालत ने नहीं दिया. एएसजी राजू ने कहा कि जब ईडी ने बहस शुरू की तो कोर्ट ने कहा कि संक्षेप में बताएं, मुझे फैसला देना है. कोर्ट ने कहा कि मेरे पास 15 मिनट हैं. मैंने अदालत को बताया कि इसमें 15 मिनट से अधिक समय लगेगा. मेरे तर्क कम हो गए.
केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि मेरी एक आपत्ति है ईडी की याचिका में और मौखिक रूप से कुछ टिप्पणियां की गई हैं. जो सही नही हैं. यह जमानत को रद्द करने का मामला है. कानून तय है. केजरीवाल के वकील ने कहा कि ऐसी क्या जल्दी थी कि जो ED वेकेशन के दौरान भी ज़मानत पर रोक लगवाने के लिए हाईकोर्ट आ पहुंची.
अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के बेल पर इतनी खुशी हो रही है? बेल कोई राहत नहीं है. आपके ऊपर केस चलते रहता है. कोर्ट किसी को बेल दे किसी को बेल दे यह रेगुलप प्रोसेस है.
अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. सीएम केजरीवाल को निचली अदालत से गुरुवार की शाम को जमानत मिली थी.
दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में दोषी हैं. बेल देना न्यायलय का काम है. अरविंद केजरीवाल का मामला जांच एजेंसी और न्यायलय पर छोड देना चाहिये.
दिल्ली हाई कोर्ट में ED के द्वारा दायर की गई याचिका सुनवाई के लिए लिस्ट हुई. कुछ देर बाद होगी ईडी की याचिका पर सुनवाई.
आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार के लिए क़ानून का कोई मतलब नहीं रह गया, जब ऑर्डर ही नहीं आया तो ED वाले हाई कोर्ट में किस ऑर्डर को चुनौती देने पहुंच गए?
सौरभ भारद्वाज ने कहा, ''बीजेपी की केंद्र सरकार की तानाशाही देखिए, आज बापू से आशीर्वाद लेने के लिए राजघाट पर जाने से भी रोका जा रहा है.''
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. ईडी के वकील हाईकोर्ट में मौजूद है. ईडी का कहना है कि हमको बात रखने का मौका भी नहीं दिया गया. हमारी बात पूरी नहीं होने दी गई. वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि ये सही नहीं है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुना. कोर्ट ने आज ही याचिका पर सुनवाई की बात की. अभी तक याचिका दायर नहीं हुई है, मामले को सीधा मेंशन किया किया गया है. तकनीकी तौर पर कुछ देर में सुनवाई हो सकती है.
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी के हाईकोर्ट जाने पर संजय सिंह ने कहा है कि फर्जी केस बनवाया गया था. ईडी को हाईकोर्ट में कुछ रिलीफ नहीं मिलेगा.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि एक सीएम जिसके पास पूरी बहुमत है, जिसके पास दिल्ली जैसा राज्य है, जो केवल पीएम नरेंद्र मोदी को बार-बार बस हराता है. इस बार भी चुनाव के समय जेल में इनको रखा. वो बिना किसी कागज सबूत के जेल में रहे, पूरे तीन महीने तक और भी मंत्री जेल में हैं. हेमंत सोरेन जेल में हैं. मुंबई-महाराष्ट्र के कई लोग हैं जो जेल में हैं. दिल्ली के पीएलएलए कोर्ट को धन्यवाद कि उनको रिहा किया.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल अपने आवास से जल मंत्री आतिशी के साथ करीब 10:45 बजे राजघाट जाएंगी. पार्टी के दूसरे नेता भी साथ मौजूद रहेंगे. इसके बाद पानी को लेकर अनशन कर रहीं मंत्री आतिशी के साथ अनशन स्थल पर भी सुनीता केजरीवाल जाएंगी. फिर सुनीता केजरीवाल आवास पर लौटेंगी और बाकी सभी नेता तिहाड़ जेल जाएंगे. करीब 4 बजे सुनीता केजरीवाल भी तिहाड़ जेल पहुंचेंगी.
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से जमानत दिए जाने के बाद पंजाब के मंत्री और आप नेता हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा, "आज संविधान की जीत हुई है. चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया था और आज उनकी रिहाई से लोकतंत्र की जीत हुई है. लोगों का न्यायालय पर विश्वास मजबूत हुआ है."
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से जमानत दिए जाने के बाद पंजाब के मंत्री और आप नेता कुलदीप धालीवाल ने कहा, "सत्य की जीत हुई है, भारतीय लोकतंत्र की जीत हुई है और लोकतंत्र को बचाने वाली ताकतों की जीत हुई है. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की ओर से दर्ज किए गए फर्जी केस में बहुत बड़ा न्याय किया है. आज पूरे देशवासियों की जीत हुई है."
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में जमानत दे दी. इसके बाद आज अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे.
आप के विधायक संजीव झा ने कोर्ट का धन्यवाद किया. हम बार बार कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं. उन्हें केवल इसलिए फंसाया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी डर रहे थे. ये बहुत बड़ा फैसला है. जनता के सामने सच है.
आप के विधायक सहीराम पलवाल ने कहा, "आज एकबार फिर सत्य की जीत हुई. करोड़ों दिलों पर राज करने वाले देश के लाल CM अरविंद केजरीवाल जी को आज कोर्ट से ज़मानत मिली. आज माननीय न्यायालय के सामने BJP और ED की सारी झूठी दलीलें फेल हो गईं और सत्य की जीत हुई."
गुजरात आप के नेता गोपाल इटालिया ने कहा, "हमारे आदर्श श्री अरविंद केजरीवाल जी को राजनीतिक आरोपों में जमानत मिलने की ख़ुशी व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है. संघर्ष के पथ पर अडिग रहनेवाले अरविंद केजरीवाल जी का बहुत स्वागत है. माननीय दिल्ली न्यायालय का धन्यवाद और लीगल टीम के सभी वकीलों का अपार आभार."
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने उन्हें बधाई दी. साथ ही उन्होंने सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को भी बधाई दी. कल्पना सोरेन ने उम्मीद जताई कि जल्द ही उनके पति हेमंत सोरेन भी जेल से बाहर होंगे.
राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने सीएम केजरीवाल को जमानत दी. कोर्ट ने कई शर्तें लगाई हैं जिनमें यह भी शामिल है कि वह जांच को बाधित करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे.
सूत्रों के मुताबिक, ईडी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ कल दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर सकती है.
कोर्ट खुलने के बाद बेल बॉन्ड की प्रक्रिया पूरी होगी. इसके बाद ऑर्डर तिहाड़ जेल पहुंचेगा. शुक्रवार (21 जून) को पूरी प्रक्रिया पूरी होने में तीन से चार बजे तक का समय लग सकता है.
सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर दो दिन बहस चली. बुधवार को उनके वकील ने कोर्ट में कहा था कि वो मुख्यमंत्री हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख हैं. उनसे समाज को कोई खतरा नहीं है. अगर उन्हें बेल भी मिल जाए तो ऐसा नहीं है कि वो देश छोड़कर भाग जाएंगे. सीएम केजरीवाल के वकीलों का ये भी कहना था कि गिरफ्तारी आरोपी की गवाही पर सीएम को गिरफ्तार किया गया है. किसी तरह का सबूत ईडी के पास नहीं है. वकीलों ने कहा कि जिन आरोपियों की गवाही पर सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उनमें से कुछ को बेल मिल गई.
दिल्ली में सीएम आवास के बाहर जश्न का मौहाल है. पार्टी के कार्यकर्ता पटाखे फोड़ रहे हैं और सीएम केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं.
आम आदमी पार्टी की लीगल टीम के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, "आज राउज एवेन्यू कोर्ट में आबकारी नीति के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है. रात आठ बजे कोर्ट में बेल का फैसला सुनाया गया. उन्हें एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है. कल सुबह जमानत की कार्रवाई पूरी की जाएगी. कल दोपहर बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे. ये एक बहुत बड़ी जीत है."
आम आदमी पार्टी की लीगल टीम के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, "आज राउज एवेन्यू कोर्ट में आबकारी नीति के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है. रात आठ बजे कोर्ट में बेल का फैसला सुनाया गया. उन्हें एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है. कल सुबह जमानत की कार्रवाई पूरी की जाएगी. कल दोपहर बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे. ये एक बहुत बड़ी जीत है."
इससे पहले जब सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी वो 21 दिनों के लिए बाहर निकले थे. इस दौरान उन्होंने अलग-अलग राज्यों में चुनाव प्रचार किया.
दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, "PMLA के मामलों में किसी भी तरह की राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक इंतज़ार करना पूरी न्याय व्यवस्था का दम घोट रहा था. निचली अदालतें भी समय पर न्याय दें, यह बहुत ज़रूरी था. हर मामला सुप्रीम कोर्ट जाये, ये सुप्रीम कोर्ट का बोझ बेवजह बढ़ा रहा था."
आप सांसद संदीप पाठक ने कहा, "जाको राखे साइयां, मारि न सके कोय. बाल न बांका करि सके, जो जग बैरी होय. सत्यमेव जयते"
आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि सीएम केजरीवाल का बाहर आना देश को मजबूती देगा.
कोर्ट ने सीएम केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का ईडी का आग्रह भी खारिज किया.
आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडियो पोस्ट में कहा, "सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं. BJP की ED की तमाम आपत्तियों को ख़ारिज करते हुए माननीय न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है."
आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने एक्स पर लिखा, "सत्यमेव जयते".
राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी जमानत
बैकग्राउंड
Arvind Kejriwal Bail: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार (21 जून) को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा. हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है.
गुरुवार (20 जून) को निचली अदालत ने उन्हें दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत दी थी. इसके बाद ईडी ने आज दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की. इस दौरान हाई कोर्ट ने सुनवाई तक उनकी रिहाई पर रोक लगा दी. ऐसे में साफ है कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे.
कोर्ट से सुरक्षित रखा था फैसला
गुरुवार को लगातार दूसरे दिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने सीएम केजरीवाल के वकील और ईडी की दलीलें सुनीं. कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
2 जून को किया था सरेंडर
सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी. इसके 91 दिन बाद 20 जून को जमानत मिल गई. सीएम केजरीवाल को लोकसभा में चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी. वो वापस 2 जून को जेल वापस चले गए थे. इसके बाद उन्होंने जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनके हक में फैसला दिया.
आप नेताओं में खुशी की लहर
आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने एक्स पर लिखा, "सत्यमेव जयते". आप के सांसद राघव चड्ढा ने एक्स पर लिखा, "सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं. ये न्याय की जीत है, सच्चाई की जीत है. अरविंद केजरीवाल जी को बेल देने के लिए माननीय न्यायालय का दिल से धन्यवाद."
सीएम केजरीवाल को जमानत मिलने बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है. आम आदमी पार्टी लगातार ये दावे करती रही कि दिल्ली की आबाकारी नीति मामले में पार्टी के नेताओं के खिलाफ बदले की कार्रवाई की जा रही है. यहां तक की सीएम केजरीवाल ने भी कई मौकों पर कहा कि इस मामले में जांच एजेंसियों को एक भी रुपया नहीं मिला. आप का आरोप है कि बीजेपी के दबाव में ईडी ने ये कार्रवाई शुरी की.
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