Arvind Kejriwal News: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की जमानत के खिलाफ ईडी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी है. उनकी रिहाई पर लगी रोक जारी रहेगी. जब तक हाई कोर्ट फैसला नहीं देते हैं, उन्हें जेल में रहना पड़ेगा.
20 जून (रात 8 बजे)
- राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी. जज न्याय बिंदू ने फैसला सुनाया.
- ईडी ने कहा कि बेल बॉन्ड पर हस्ताक्षर के लिए 48 घंटे का समय दिया जाए ताकि हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी जा सके.
- इस पर कोर्ट ने कहा कि 21 जून को ड्यूटी जज के सामने बेल बॉन्ड पेश किया जाएगा. आदेश पर कोई रोक नहीं रहेगी.
21 जून (सुबह जब सुनवाई शुरू हुई)
- ईडी ने शुक्रवार सुबह दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और केजरीवाल की जमानत के खिलाफ याचिका दाखिल की.
- -दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अपील को स्वीकार कर लिया.
- हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर जुडेजा की बेंच ने सुनवाई शुरू की. इसके साथ ही कहा कि हाई कोर्ट की सुनवाई तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा. यानि हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी.
- हाई कोर्ट में ईडी का पक्ष अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने रखा. वहीं ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन भी कोर्ट में मौजूद रहे.
- केजरीवाल की ओऱ से वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी कोर्ट रूम पहुंचे. जबकि वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुए.
- मामले में आगे सुनवाई शुरू हुई जिसमें अडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने ईडी की ओऱ से पक्ष रखा.
21 जून (शाम पौने 5 बजे)
- सीएम केजरीवाल की जमानत पर रोक बरकरार. फैसला सुरक्षित रखा.
- कोर्ट का आदेश आने में दो तीन दिन का समय लग सकता है.
- इसलिए अभी सीएम केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा. जब तक हाई कोर्ट आदेश नहीं सुना देता है.
- ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है.
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