Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार (25 जून) को आबकारी नीति मामले में उनकी जमानत पर रोक के फैसले को बरकरार रखा. ऐसे में अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा. उनकी याचिका पर 26 जून को सुनवाई होगी.


हाई कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा, ''हम फैसले से असहमत हैं. सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती देंगे. बेल के आदेश को इस तरह से रोका नहीं जा सकता, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है.''


दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने कहा कि PMLA सेक्शन 45 में जमानत के लिए दी गई दोहरी शर्त का पालन न होने की दलील काफी मजबूत है.


हाई कोर्ट ने क्या कहा?


जज ने साथ ही कहा कि हमारा मानना है कि हाई कोर्ट पहले ही गिरफ्तारी को सही ठहराने का आदेश दे चुका है. ऐसे में वैकेशन जज को गिरफ्तारी को गलत ठहराने की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी. राउज एवेन्यू कोर्ट की जज न्याय बिंदु ने गिरफ्तारी पर टिप्पणी की थी.


दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को सीएम केजरीवाल को जमानत दी थी. इसके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची. जहां अदालत ने सुनवाई तक के लिए उनकी रिहाई पर रोक लगा दी. इस दौरान ईडी और सीएम केजरीवाल के वकील ने दलीलें पेश की. इसके बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. अब हाई कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है. 


सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है सुनवाई


हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 23 जून को सीएम केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हैं. सुनवाई की अगली तारीख 26 जून की तय की है. अब सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार होगा.


21 मार्च को हुई थी सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी


बता दें कि सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इस गिरफ्तारी को सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. हालांकि इस दौरान शीर्ष अदालत ने उन्हें 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी. इसके बाद उन्होंने दो जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया. 


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