Delhi CM Arvind Kejriwal Bail News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आम आदमी पार्टी (AAP)के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक (Sandeep Pathak) ने कहा है कि यह सिर्फ पार्टी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश और न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा दिन है. यह सत्य की जीत है. हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइंया दोनों ने केजरीवाल को जमानत दी. बेल पर दोनों जजों ने सहमति जताई, लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी पर दोनों जजों की राय अलग-अलग है. जस्टिस सूर्यकांत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराया, जबकि जस्टिस भुइंया ने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया है.
10 लाख के बॉन्ड पर मिली जमानत
उन्होंने कहा कि सीबीआई एक प्राथमिक जांच एजेंसी है. ऐसा कोई संकेत नहीं जाना चाहिए कि जांच ठीक से नहीं की गई. बता दें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के केस में उन्हें यह जमानत दी है. कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 10 लाख के बॉन्ड पर जमानत दी है. जस्टिस सूर्य कांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने पांच सितंबर को मामले पर बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की थीं. पहली जमानत याचिका और दूसरी सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत तो दे दी, लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध नहीं ठहराया है. ईडी के केस में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है, जबकि यह मामला सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी और रेगुलर बेल से जुड़ा था. दरअसल, सीएम केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने वही शर्तें लगाई हैं, जो उन्हें ईडी के केस में बेल के दौरान मिली थीं.