Arvind Kejriwal Supreme Court: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतरिम जमानत मिल गई है. इस पर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा है कि पहले जज न्याय बिंदु ने ED मामले में बेल दी, अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी. बीजेपी की केंद्र सरकार को बड़ी सीख दी है कोर्ट ने. केंद्र अब भी मनमानी करेगा तो घमंड और टूटेगा.
सौरभ भारद्वाज ने 12 जुलाई को दिल्ली के सीएम को अंतरिम जमानत मिलने से पहले कहा था कि यदि सीएम की गिरफ्तारी को शीर्ष अदालत द्वारा गैर कानूनी घोषित किया जाता है तो यह मील का पत्थर साबित होगा.
'सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक'
मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा था, " पीएमएलए के तहत सीएम की गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जाता है, तो यह पूरे देश में इस कानून के दुरुपयोग के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण माना जाएगा. देश में बहुत से लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं. हमें पूरी उम्मीद है कि यह अदालत का फैसला आम अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आएगा और यह देश के संविधान को और मजबूत बनाएगा.
अभी जेल से बाहर नहीं पाएंगे सीएम केजरीवाल
दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दी थी. उस समय शीर्ष अदादल ने दिल्ली के सीएम को सिर्फ 21 दिनों के लिए जेल से बाहर रहने की इजाजत दी थी. जमानत अवधि समाप्त होने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल पहुंचकर दो जून को सरेंडर कर दिया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर उन्हें अंतरिम जमानत दी है, लेकिन सीबीआई के केस में न्यायिक हिरासत मे होने की वजह से अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे.
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