Arvind Kejriwal Bail Latest News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई होने तक रोक लग गई है. ईडी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में सीएम केजरीवाल की जमानत को चुनौती दी गई है. इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी रिहाई पर रोक लगा दी.


इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी. ईडी का कहना है कि हमको बात रखने का मौका भी नहीं दिया गया. हमारी बात पूरी नहीं होने दी गई. वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि ये सही नहीं है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुना. कोर्ट ने आज ही याचिका पर सुनवाई की बात की. अभी तक याचिका दायर नहीं हुई है, मामले को सीधा मेंशन किया किया गया है. तकनीकी तौर पर कुछ देर में सुनवाई हो सकती है.


गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में बृहस्पतिवार को उन्हें जमानत दी थी. विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आग्रह भी खारिज कर दिया. ईडी 48 घंटे की रोक के दौरान ऊपरी अदालत जा सकती थी. विशेष न्यायाधीश ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर आम आदमी पार्टी (आप) नेता केजरीवाल को रिहा करने का आदेश दिया.


अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को किया गया था गिरफ्तार


ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. उससे बस कुछ समय पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इनकार कर दिया था. दस मई को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दी थी और कहा था कि उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा और वापस जेल आना होगा. केजरीवाल ने दो जून को तिहाड़ जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया था और तब से वहीं हैं.