Avadh Ojha News: दिल्ली विधानसभा चुनाव की वजह से राष्ट्रीय राजधानी में सियासी माहौल हर पल बदल रहा है. अब आम आदमी पार्टी के पटपड़गंज से प्रत्याशी अवधि ओझा की उम्मीदवारी को लेकर आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बड़ा सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि जिस तरीक से दिल्ली चुनाव आयोग ने वोट ट्रांसफर कराने के लिए अंतिम तारीख को लेकर दूसरी बार आदेश जारी किया] वो गैर कानूनी है. 


उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव आयोग के सीईओ ने अपने पहले आदेश में बताया था कि दिल्ली में वोट ट्रांसफर कराने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 7 जनवरी है. मिसटीरियसली एक दिन बाद सीईओ की ओर से दोबारा आदेश जारी कर बताया गया कि वोट ट्रांसफर कराने के लिए फार्म 6 और 8 भरने की आखिरी तिथि छह जनवरी है. 






सीईओ के इस आदेश को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने पूछा है कि सीईओ ने दोबारा आदेश जारी क्यों किया? यह काूननू के खिलाफ है. 


क्या है पूरा मामला?


उन्होंने कहा कि इस मसले को लेकर दो अहम सवाल हैं. पला अवध ओझा आप की ओर से पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में लिए प्रत्याशी हैं. उनका वोट पहले ग्रेटर नोएडा में बना हुआ था. उन्होंने दिल्ली में वोट बनवाने के लिए 26 दिसंबर 2024 को फार्म 6 भरा था. उन्हें चुनाव आयोग से इस बाबत कोई जवाब नहीं आया.


किसी ने उन्हें कहा कि चूंकि आपका ग्रेटर नोएडा में वोट बना है, इसलिए आपको अपना वोट ग्रेटर नोएडा से दिल्ली ट्रांसफर कराने के लिए फार्म 6 नहीं बल्कि 8 भरना होगा. उन्होंने सात जनवरी 2025 को फार्म 8 भी भर दिया.


दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस विवाद को लेकर आगे बताया कि कानून के मुताबिक 7 जनवरी अंतिम तारीख फार्म 8 भरने के लिए चुनाव आयोग ने तया किया था. चुनाव आयोग के मैन्युअल ये कहते हैं कि आखिरी डेट आफ नोमिनेशन से 10 दिन पहले तक वोट ट्रांसफर कराने के लिए फार्म भरे जा सकते हैं. इस लिहाज से लास्ट डेट यानी 7 जनवरी 2025 को अवध ओझा ने ग्रेटर नोएडा से अपना वोट दिल्ली ट्रांसफर कराने के लिए फार्म 8 भर दिया.


इस बीच चुनाव आयोग के सीईओ ने दूसरी बार आदेश जारी के बताया कि 6 जनवरी 2025 तक ही वोट ट्रांसफर कराया जा सकता है. चुनाव आयोग के इस आदेश पर उन्होंने कहा कि क्या यह हमारे उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश है?


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