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NCCSA Meeting: एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी! अरविंद केजरीवाल ने बुलाई NCCSA की पहली मीटिंग
NCCSA Meeting First Meeting: केंद्र द्वारा गठित इस अथॉरिटी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं. सूत्रों के अनुसार, एक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर ये मीटिंग होगी.
![NCCSA Meeting: एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी! अरविंद केजरीवाल ने बुलाई NCCSA की पहली मीटिंग Arvind Kejriwal called first meeting of the National Capital Civil Service Authority on 20 June NCCSA Meeting: एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी! अरविंद केजरीवाल ने बुलाई NCCSA की पहली मीटिंग](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/06/15/f409733c3717358d85771f4ffbf63a261686812194630623_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Delhi News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी (NCCSA) की पहली मीटिंग बुलाई है. दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक 20 जून को 12 बजे होगी. एक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर मीटिंग होगी. मई, 2023 में केंद्र द्वारा जारी अध्यादेश के जरिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई थी.
बता दें कि केंद्र द्वारा गठित अथॉरिटी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं. दिल्ली के मुख्य सचिव एवं प्रधान गृह सचिव इसके सदस्य हैं. इस अथॉरिटी को दिल्ली में तैनात ग्रुप ए श्रेणी के अधिकारियों के तबादले और अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में फैसले का अधिकार है. हां पर इस बात का जिक्र कर दें कि केंद्र सरकार के इस फैसले से दिल्ली सरकार सहमत नहीं है. सीएम अरंविंद केजरीवाल ने एक दिन पहले ही कहा था कि NCCSA का गठन कर दिल्ली सरकार के मंत्रियों को सचिवों के अधीन कर दिया गया है. भारत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ.
एलजी के पास अंतिम फैसला लेने का अधिकार
केंद्र सरकार द्वारा 19 मई को दिल्ली में अध्यादेश लागू करने के साथ नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी का भी गठन कर दिया गया था. यही वजह है कि NCCSA भी तभी से अस्तित्व में है. अथॉरिटी के चेयरमैन भले ही सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन सेवा विभाग से संबंधित सभी फैसले बहुमत से लिए जाएंगे. अथॉरिटी में तीन लोग शामिल हैं. इनमें सीएम अरविंद केजरीवाल, प्रधान सचिव गृह विभाग और दिल्ली के मुख्य सचिव का नाम शामिल है. ट्रांसफर और पोस्टिंग मसले पर विवाद होने की स्थिति में मामले को एलजी विनय कुमार सक्सेना के पास भेजने का अध्यादेश में प्रावधान है. ऐसे मुद्दों पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार एलजी को दिया गया है.
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