Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जेल में ही रहना होगा. मंगलवार (25 जून) को दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक के फैसले को बरकरार रखा और निचली अदालत के फैसले पर टिप्पणी की.


हाई कोर्ट के इस फैसले पर सीएम केजरीवाल के वकील ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखेंगे. सीएम केजरीवाल की याचिका पर 26 जून को सुनवाई होने वाली है. आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि हम फैसले से असहमत हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.


सीएम केजरीवाल के वकील ने क्या कहा?


वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, ''शुक्रवार को हाई कोर्ट ने जो अंतरिम रोक दिया था, उसको कंफर्म करते हुए आज ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को स्टे कर दिया. बेल खारिज करने की याचिका पर 10 जुलाई को होगी. हमने पहले ही हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी, अब इसपर कल (26 जून) को सुनवाई होगी. हम अपनी दलील रखेंगे.''






हाई कोर्ट पहुंची थी ईडी


निचली अदालत (राउज एवेन्यू कोर्ट) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में 20 जून को सीएम केजरीवाल को जमानत दी थी. इसके खिलाफ ईडी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. 


दिल्ली हाई कोर्ट ने ED की अपील पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत बताई. HC ने निचली अदालत के आदेश में 3 कमी बताई. ये हैकागज़ात देखने का समय न होने की बात. PMLA की धारा 45 में बेल के लिए दी गई शर्त का पालन न करना और गिरफ्तारी को गलत कहना.


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