Arvind Kejriwal News: दिल्ली शराब मामले को लेकर जारी जांच के बीच अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अब उन्हें व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश नहीं होना होगा. राउज एवेन्यू कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी है. साथ ही, उन्हें 29 फरवरी को उनके सामने पेश होने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट से पेशी में छूट मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने उन्हें यह राहत दी है.
गौरतलब है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने ध्रुव राठी का एक वीडियो रीपोस्ट किया था, जिसे बाद उनके खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन का केस चल रहा है. दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था कि किसी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी को रि-ट्वीट करना भी मानहानि के बराबर है. ऐसे में बीजेपी आईटी सेल को लेकर यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो को दोबारा पोस्ट करने पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को रद्द करने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया था.
हाई कोर्ट का कहना था कि अरविंद केजरीवाल के हजारों फॉलोवर्स हैं और वो कोई भी वीडियो शेयर करने या रीपोस्ट करने का अर्थ और उसके परिणामों को समझते हैं. अब राउज ऐवन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई 29 फरवरी को होगी.
बजट के लिए मांगी थी पेशी से छूट
जानकारी के लिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने बजट सत्र के लिए कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की थी. उनके वकील का कहना था कि दिल्ली का बजट सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिजी रहेंगे. दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते सोमवार निचली अदालत के समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था.
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