Gujarat High Court Verdict : प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) की शैक्षणिक योग्यता और उनकी डिग्री के मामले में गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया है. अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है. बीजेपी (BJP) के दिल्ली संगठन ने इस मामले पर आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है. बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार को यह गुज़रात हाई कोर्ट का करारा तमाचा है और इससे उन्हें सबक लेनी चाहिए.


सात साल पहले का है मामला
जानकारी हो कि सात साल पहले सीएम अरविन्द केजरीवाल ने पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर आरटीआई डाला था. इसके बाद यह मामला केंद्रीय सूचना आयोग से लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी और गुजरात हाईकोर्ट तक पहुंचा. अब मामले में फैसला देते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका को तुच्छ और भ्रामक बताते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया है.


क्या बोले बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा
एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट का दिल्ली कि आम आदमी पार्टी सरकार को यह करारा तमाचा है. सीएम केजरीवाल द्वारा पीएम मोदी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वह बेहद आपत्तिजनक है. उसे सभ्य समाज में कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा. बड़े मंच से दिल्ली सीएम द्वारा प्रधानमंत्री को कम पढ़ा लिखा बताना उनकी ओछी राजनीति को दर्शाता है. गुजरात हाई कोर्ट के फैसले ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह इस मामले में भी पूरी तरह सही हैं. गुजरात हाई कोर्ट के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं.


अरविंद केजरीवाल ने भी दी प्रतिक्रिया 
गुजरात हाई कोर्ट फैसले के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल की नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है. कोर्ट के फैसले के बाद भी वह अपने इस मुद्दे पर कायम हैं. दिल्ली के सीएम ने प्रधानमंत्री को एक बार फिर संकेतिक रूप से कम पढ़ा लिखा बताया है. अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि 'क्या हमें प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री और शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानने का हक नहीं ? उनकी डिग्री दिखाने की मांग करने वाले पर जुर्माना लगा दिया गया! यह क्या हो रहा है ? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री देश के लिए बेहद खतरनाक.'


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