Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार (10 मई) को बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी. सुप्रीम कोर्ट का यह अहम फैसला आम आदमी पार्टी (आप) के लिए बड़ी राहत मिलने जैसा है. सीएम केजरीवाल पर जैसी ही कोर्ट ने फैसला सुनाया दिल्ली में आप मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया. आप के सभी बड़े नेता दफ्तर पहुंचे.


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 1 जून तक अंतरिम रिहाई देने जा रहे हैं. 2 जून को सरेंडर करें. अंतरिम जमानत की शर्त पर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है. वकील के मुताबिक, चुनाव प्रचार पर कोई रोक नहीं है. 


दिल्ली में 25 मई को सभी सात सीटों पर वोट डाले जाएंगे. चार जून को नतीजों की घोषणा होगी. शीर्ष अदालत ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें जमानत दी है. ऐसे में अरविंद केजरीवाल दिल्ली, पंजाब और गुजरात जैसे अहम राज्यों में आप के लिए चुनाव प्रचार कर सकेंगे. 


सुप्रीम कोर्ट की शर्त


सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल सचिवालय या ऑफिस नहीं जा सकेंगे. किसी सरकारी फाइल पर भी वो साइन नहीं करेंगे. अगर जरूरत हुई तो उपराज्यपाल से इजाजत लेनी होगी.


जमानत मिलने से ठीक पहले आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमारी रणनीति बदलेगी. चुनाव केजरीवाल के नाम पर ही लड़ेंगे.


कोर्ट में क्या बोले थे केजरीवाल के वकील?


सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को कहा था कि, ''मैं वचन दे रहा हूं कि रिहाई के दौरान केजरीवाल किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे. लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इसे आधार बना कर एलजी कोई फाइल न रोक दें.''


दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को उनके आवास से लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. अब सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं.


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