Arvind Kejriwal Bail Live: जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, रिहाई पर HC की रोक बरकरार, नोटिस जारी
Arvind Kejriwal Bail News Live Updates: सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हाई कोर्ट में मामला पहुंच चुका है. ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट ने रिहाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है.
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Arvind Kejriwal Bail: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार (21 जून) को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा. हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है.
गुरुवार (20 जून) को निचली अदालत ने उन्हें दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत दी थी. इसके बाद ईडी ने आज दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की. इस दौरान हाई कोर्ट ने सुनवाई तक उनकी रिहाई पर रोक लगा दी. ऐसे में साफ है कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे.
कोर्ट से सुरक्षित रखा था फैसला
गुरुवार को लगातार दूसरे दिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने सीएम केजरीवाल के वकील और ईडी की दलीलें सुनीं. कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
2 जून को किया था सरेंडर
सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी. इसके 91 दिन बाद 20 जून को जमानत मिल गई. सीएम केजरीवाल को लोकसभा में चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी. वो वापस 2 जून को जेल वापस चले गए थे. इसके बाद उन्होंने जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनके हक में फैसला दिया.
आप नेताओं में खुशी की लहर
आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने एक्स पर लिखा, "सत्यमेव जयते". आप के सांसद राघव चड्ढा ने एक्स पर लिखा, "सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं. ये न्याय की जीत है, सच्चाई की जीत है. अरविंद केजरीवाल जी को बेल देने के लिए माननीय न्यायालय का दिल से धन्यवाद."
सीएम केजरीवाल को जमानत मिलने बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है. आम आदमी पार्टी लगातार ये दावे करती रही कि दिल्ली की आबाकारी नीति मामले में पार्टी के नेताओं के खिलाफ बदले की कार्रवाई की जा रही है. यहां तक की सीएम केजरीवाल ने भी कई मौकों पर कहा कि इस मामले में जांच एजेंसियों को एक भी रुपया नहीं मिला. आप का आरोप है कि बीजेपी के दबाव में ईडी ने ये कार्रवाई शुरी की.
Arvind Kejriwal Bail: दो-तीन दिन में आदेश- HC
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वह अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने की ईडी की याचिका पर दो-तीन दिन के भीतर आदेश सुनाएगा.
Arvind Kejriwal Bail News: आप लीगल टीम के चीफ क्या बोले?
आप के लीगल सेल के अध्यक्ष संजीव नासियर ने कहा, "ईडी जमानत के आदेश को चैंलेज करते हुए हाई कोर्ट पहुंची. हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाते हैं. ईडी चाहती है कि किसी भी तरह से ये राहत न मिले. आज बहुत लंबी बहस हुई. कोर्ट ने पूरा समय दिया. ईडी के स्टे लगाने की अपील पर हाई कोर्ट ने सोमवार या मंगलवार तक फैसला सुनाने की बात कही है. उसी ऑर्डर के बाद ये तय होगा कि अरविंद केजरीवाल कब बाहर आएंगे."
#WATCH | On Delhi High Court staying CM Arvind Kejriwal's bail order, AAP Legal Cell State President Sanjeev Nasiar says, "...ED's intention is that the relief that has been granted should not be executed in any way...by Monday or Tuesday the court will give its order on the stay… pic.twitter.com/3dLL4gD2TG
— ANI (@ANI) June 21, 2024
Arvind Kejriwal Bail: क्या बोले ईडी के वकील?
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने सुनवाई के बाद न्यूज़ एजेंसी ANI से कहा कि केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई है और अंतिम आदेश 2-4 दिनों में आएगा. जमानत याचिका रद्द करने पर सुनवाई बाद में होगी और इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया है.
Arvind Kejriwal Bail: सीएम केजरीवाल को नोटिस जारी
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएमएलए मामले में जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया.
Arvind Kejriwal Bail: सीएम केजरीवाल को राहत नहीं
दिल्ली हाई कोर्ट में आज ईडी की याचिका पर लंबी सुनवाई हुई. इसके बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. यानि फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. दरअसल, आज सुबह ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई तक के लिए सीएम केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी थी. माना जा रहा है कि हाई कोर्ट का अगला आदेश अब दो से तीन दिनों बाद आएगा.