Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है. गुरुवार (20 जून) को कोर्ट ने एक लाख के निजी मुचलके पर बेल दी है. गुरुवार रात आठ बजे कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाया. इससे पहले कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया था. अब सवाल ये है कि आखिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से कब बाहर आएंगे?


क्या है जमानत की प्रक्रिया?


दरअसल, जमानत देने का लिखित आदेश कल यानी शुक्रवार को वेबसाइट पर अपलोड होगा और कल ही ड्यूटी जज के सामने बेल बांड भरा जाएगा. उसके बाद निचली अदालत का आदेश तिहाड़ जेल जाएगा. वहां से केजरीवाल की रिहाई सुनिश्चित हो पाएगी. इस पूरी प्रक्रिया में तीन से चार बज सकते हैं. 


ईडी करेगी हाई कोर्ट का रुख?


वहीं, सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार को ईडी दिल्ली हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दे देगी. जमानत रद्द करने की अर्जी दायर करने के साथ जल्द सुनवाई की मांग करेगी.


ईडी की ये मांग भी खारिज


विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आग्रह भी खारिज कर दिया. ईडी 48 घंटे की रोक के दौरान ऊपरी अदालत जा सकती थी.


जमानत देने से पहले कई शर्त


अदालत ने साथ ही आप नेता पर कई शर्तें भी लगाई जिनमें यह भी शामिल है कि वह जांच को बाधित करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे. विशेष न्यायाधीश ने केजरीवाल को यह भी निर्देश दिया कि जब भी जरूरी होगा, वह अदालत में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे. विशेष न्यायाधीश ने दिन में ईडी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.


आम आदमी पार्टी की लीगल टीम के एडवोकेट ऋषिकेश कुमार ने बताया, "आज आबकारी नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है. उन्हें एक लाख रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत दी गई है. कल दोपहर तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे. यह आम आदमी पार्टी नेताओं, देश और लोगों के लिए बड़ी जीत है.


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