Delhi News: दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) कंप्रेस्ड नैचुरल गैस (CNG) या अन्य स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली सभी टैक्सियों जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट (Contract Carriage Permit) है, उनकी परमिट की वैधता को 15 साल तक बढ़ाने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले से दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) क्षेत्र में हजारों टैक्सी मालिकों (Taxi Owner) को राहत मिलेगी. आदेश में कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988, CMVR, 1989 और DMVR, 1993 में निर्धारित अन्य सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाली टैक्सियों पर यह नया फैसला लागू होगा.
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक बयान में कहा, 'दिल्ली सरकार हमेशा टैक्सी चालकों के साथ खड़ी रही है. इस कदम से हमारे सभी टैक्सी चालक भाइयों को मदद मिलेगी जो अब 15 वर्षों तक अपने सीएनजी वाहनों को चला सकेंगे. परमिट की वैधता बढ़ाने का निर्णय के दौरान परिवहन विभाग ने पाया कि दिल्ली एनसीआर में अनुबंध कैरिज परमिट के तहत चलने वाली टैक्सियों की विभिन्न श्रेणियों के बीच परमिट की अवधि में असमानता है. अब तक, DL1RT के साथ सिटी टैक्सी योजना 2015 के तहत पंजीकृत टैक्सियों की परमिट वैधता केवल 8 वर्ष थी. इसके विपरीत, काली और पीली कैब और अन्य श्रेणियों सहित अन्य सभी टैक्सियों की वैधता 15 वर्ष थी, जो कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 द्वारा परिभाषित वाहन की आयु के अनुरूप है.'
प्रदूषण कम करने में मिलेगी मदद
सरकार ने इस विसंगति को दूर करते हुए सीएनजी या स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली टैक्सियों के लिए परमिट की वैधता को 15 साल तक बढ़ाने का फैसला किया है. दिल्ली सरकार के इस कदम से पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देने और शहर में प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिलेगी. दिल्ली परिवहन विभाग ने टैक्सी मालिकों और ऑपरेटरों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि वे प्रासंगिक अधिनियमों और विनियमों में निर्दिष्ट अन्य सभी शर्तों को पूरा करें. विस्तारित परमिट वैधता को बनाए रखने के लिए इन निर्धारित आवश्यकताओं का पालन महत्वपूर्ण रहेगा.
य़े भी पढ़ें- Delhi: दिल्ली की मेयर ने डेंगू-मलेरिया की रोकथाम के लिए की बैठक, अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश