Dry Day In Delhi: नोट कर लें डेट, दिल्ली में पांच दिन रहेगा ड्राइ डे, सरकारी आदेश जारी
Delhi Dry Day: दिल्ली में 25 मई को मतदान को ध्यान में रखते हुए 24 अप्रैल की शाम 6 बजे से 26 अप्रैल की शाम 6 बजे तक ड्राई डे रहेगा और शराब (Alcohol Ban In Delhi) दुकानें बंद रहेंगी.
Alcohol Ban In Delhi: दिल्ली सरकार ने अप्रैल से लेकर जून माह के दौरान लोकसभा चुनाव और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए ड्राई डे की सूची जारी कर दी है. तीन महीने में कुल पांच दिन ड्राई डे रहेगा. ड्राई डे के दिन शराब के शौकीन दिल्ली में शराब की दुकानों से इसे खरीद नहीं पाएंगे. इन पांच दिनों में से तीन दिन ड्राई डे अप्रैल महीने में है. जबकि मई और जून में एक-एक दिन ड्राई डे है.
दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने आगामी तीन महीनों के लिए ड्राई डे की सूची जारी की है. आबकारी विभाग ड्राई डे की सूची के मुताबिक 11 अप्रैल को ईद, 17 अप्रैल को राम नवमी, 21 अप्रैल को महावीर जयंती, 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा और 17 जून को बकरीद के अवसर पर दिल्ली में ड्राई डे रहेगा. दिल्ली में ड्राई डे के दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगीं.
The Excise Department of Delhi Government released the list of dry days for the upcoming days.
— ANI (@ANI) April 7, 2024
There will be a dry day in Delhi on the occasion of Eid on 11 April, Ram Navami on 17 April, Mahavir Jayanti on 21 April, Buddha Purnima on 23 May and Bakrid on 17 June; the liquor… pic.twitter.com/s1N8mngPIm
24 से 26 अप्रैल की शाम तक नहीं खुलेंगी दुकानें
दिल्ली से जुड़े उत्तर प्रदेश के हिस्सों में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग के यह आदेश जारी किया है. दिल्ली में लोकसभा की सात सीटों के मतदान छठे चरण यानी 25 मई को वोट डाले जाएंगे. इस बात को ध्यान में रखते हुए 24 अप्रैल की शाम 6 बजे से 26 अप्रैल की शाम 6 बजे तक दिल्ली में ड्राई डे रहेगा और शराब दुकानें बंद रहेंगी.
तीन महीने में जारी होती है लिस्ट
बता दें कि दिल्ली सरकार हर तीन महीने में ड्राई डे की सूची जारी करती है. दिल्ली आबकारी आयुक्त को देश की महान हस्तियों के धार्मिक त्योहारों जैसे मौकों पर ड्राई डे दिनों को अधिसूचित करने का अधिकार है. आबकारी विभाग द्वारा घोषित ड्राई डे को शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक होता है. इसके बावजूद कोई शराब की दुकानें खुलना गैर कानूनी माना जाता है. ऐसा करने पर दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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